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मेले में गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में मिलेगी 50% छूट, अधिसूचना जारी

MP News: अधिसूचना जारी होने के बाद व्यापार मेले में वाहन बिक्री में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

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Gwalior fair

Gwalior fair प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: ग्वालियर व्यापार मेले में आने वाले खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार द्वारा ग्वालियर व्यापार मेले में वाहनों की खरीद पर 50 प्रतिशत रोड टैक्स छूट की अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होते ही अब व्यापार मेले में रोड टैक्स छूट का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

उल्लेखनीय है कि सीएम ने कैबिनेट में 13 जनवरी को छूट की घोषणा कर दी थी। लंबे समय से व्यापारी संगठनों और वाहन विक्रेताओं द्वारा रोड टैक्स में छूट की मांग की जा रही थी। अधिसूचना जारी होने के बाद व्यापार मेले में वाहन बिक्री में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। खासतौर पर दोपहिया और चारपहिया वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।

लोगों ने करी प्री-बुकिंग

बीते दिन मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त का खास असर देखने को मिला। मेले में आए लोग डिलीवरी के इंतजार में खड़ी प्री-बुकिंग वाली गाड़ियों के पास पहुंचे और विधिवत पूजन किया। यार्ड में खड़ी नई गाड़ियों पर फूल-मालाएं और नारियल चढ़ाते हुए लोगों ने शुभ शुरुआत की। व्यापारियों का कहना है कि आरटीओ छूट से बिक्री को बड़ा बढ़ावा मिला है और आने वाले दिनों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में और भी ज्यादा भीड़ और बुकिंग होने की उम्मीद है।

जारी किए गए निर्देश

मेलों में वाहन विक्रय करने वाले सभी आटोमोबाइल व्यवसायियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे व्यापार मेला प्रांगण में विधिवत स्टॉल स्थापित कर वाहनों का भौतिक प्रदर्शन सुनिश्चित करें। बिना भौतिक उपस्थिति के वाहन विक्रय की अनुमति नहीं होगी। विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार व्यापार मेला प्रांगण में वाहनों के भौतिक सत्यापन के लिए विशेष दिशा-निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं।

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