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6 सेवाएं फेसलेस, पर उप पंजीयकों ने नहीं ली दिलचस्पी, अब हर दिन एक दस्तावेज करना होगा

ग्वालियर में अब तक 8 दस्तावेज ही हुए, फेसलेस में पक्षकार को कार्यालय आने की जरूरत नहीं, शहर या देश, विदेश से भी कर सकते हैं संपादित

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ग्वालियर में अब तक 8 दस्तावेज ही हुए, फेसलेस में पक्षकार को कार्यालय आने की जरूरत नहीं, शहर या देश, विदेश से भी कर सकते हैं संपादित

ग्वालियर में अब तक 8 दस्तावेज ही हुए, फेसलेस में पक्षकार को कार्यालय आने की जरूरत नहीं, शहर या देश, विदेश से भी कर सकते हैं संपादित

प्रदेश के पंजीयन विभाग की सेवाएं फेसलेस हो चुकी हैं। किरायानामा, विक्रय अनुबंध, साझेदारी विलेख, स्वत्व विलेख, लीव एंड लाइसेंस, सुधार विलेख के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। देश-विदेश या घर से इन कामों को किया जा सकता है, लेकिन उप पंजीयक फेसलेस में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। फेसलेल का आंकड़ा न के बराबर है। इस स्थिति को देखते हुए प्रमुख सचिव पंजीयन महानिरीक्षक ने नाराजगी भी जताई है। फेसलेस सेवा आम लोगों तक पहुंच सके, उसके लिए नियम बना दिया है। अब हर उप पंजीयक को एक दिन में एक फेसलेस दस्तावेज करना होगा। जिला पंजीयक ने फेसलेस की दिशा में काम करने को लेकर सभी उप पंजीयकों को आदेश जारी कर दिए हैं।

पंजीयन विभाग में संपदा-2 सॉफ्टवेयर पर काम किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर में फेसलेस रजिस्ट्री की व्यवस्था है। ग्वालियर के पंजीयन विभाग में किरायानामा, विक्रय अनुबंध, साझेदारी विलेख, स्वत्व विलेख, लीव एंड लाइसेंस, सुधार विलेख के 8 दस्तावेज हुए हैं, जबकि पूरे वित्त वर्ष में 20 हजार दस्तावेज होते हैं। यह स्थिति काफी चिंता जनक है। फेसलेस सेवा से आम लोगों की बचत होगी, क्योंकि उन्हें कार्यालय तक आने की जरूरत नहीं होगी। छोटे से काम के लिए अनावश्यक पैसे भी लिए जाते हैं। इससे भी बच जाते हैं।

आधार व वीडियो से होगा सत्यापन

फेसलेस सेवा के लिए आधार व वीडियो से सत्यापन किया जाएगा। विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एमपीआइजीआर.जीओवी.इन पर वीडियो अपलोड होगा। उप पंजीयक के सामने पक्षकार वीडियो के माध्यम से उपस्थित होंगे।

- इस सेवा के उपयोग होने से पक्षकार का समय बचेगा। जैसे कि बुजुर्गों को कार्यालय तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

- यदि कोई व्यक्ति शहर से बाहर है तो वहीं से किरायानामा, विक्रय अनुबंध, साझेदारी विलेख, स्वत्व विलेख, लीव एंड लाइसेंस, सुधार विलेख कर सकता है।

उप पंजीयक की इसलिए दिलचस्पी नहीं

कार्यालय में सत्यापन के लिए जो पक्षकार उपस्थित होता है, उसे अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते हैं। क्योंकि पंजीयन विभाग में कोई भी काम बिना लेनदेन के नहीं होता है। यदि पक्षकार नहीं आया और दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड हो गया तो उप पंजीयक को दस्तावेज संपादित करना पड़ेगा।

- पक्षकार संपत्ति की आईडी बनाकर खुद भी सेवा का लाभ उठा सकता है। इसके लिए सेवा प्रदाता की भी जरूरत नहीं है।

- सेवा प्रदाता के यहां एक दस्तावेज लेखन के औसतन 3000 रुपए तक लिए जाते हैं। जबकि 50 से 100 रुपए शुल्क निर्धारित है।

इनका कहना है

- उप पंजीयकों को प्रतिदिन एक दस्तावेज फेसलेस करने का आदेश दिया है। इस सेवा का प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। यदि उप पंजीयक फेसलेस दस्तावेज नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अशोक शर्मा, जिला पंजीयक