scriptRemdesivir: हर मरीज को नहीं लिख सकेंगे रेमडेसिविर, सिर्फ जरूरतमंद को ही मिलेगा | collector order for remdesivir injection | Patrika News
ग्वालियर

Remdesivir: हर मरीज को नहीं लिख सकेंगे रेमडेसिविर, सिर्फ जरूरतमंद को ही मिलेगा

remdesivir injection- जारी होना शुरू हुई हर दिन के वितरण की लिस्ट, कलेक्टर ने दिया आदेश…>

ग्वालियरApr 29, 2021 / 03:49 pm

Manish Gite

remdesivir.png

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने दिए आदेश

ग्वालियर। अस्पतालों द्वारा लगभग हर कोविड मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन लिखे जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों द्वारा लिखे जा रहे इन इंजेक्शनों की सही प्रक्रिया के लिए कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।

यह भी पढ़ेंः ऑक्सीजन खत्म होने से कई मरीजों की आफत, 5 की मौत, परिजनों का हंगामा

ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत दिए गए इस आदेश के बाद अब कोई भी डॉक्टर या प्राइवेट अस्पताल इंजेक्शन का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकेगा। इसकी बजाय सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की चिकित्सकीय सलाह पर ही रेमडिसिविर, टॉक्लीजुमेब इंजेक्शन और फेवि फ्लू टेबलेट लिखी जाएगी। इसके साथ ही कलेक्टर ने रेमडेसिविर की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर हो रही परेशानी का निदान निकालते हुए अब हर दिन प्रत्येक अस्पताल को हुए वितरण की लिस्ट भी जारी करने का आदेश दिया है। बुधवार को 90 इंजेक्शन के वितरण की पहली लिस्ट भी सार्वजनिक की गई।

 

यह भी पढ़ेंः अस्पताल की दहलीज पर उखड़ीं महिला की सांसें, तड़पती मां के इलाज की आस में माथा पीटते रहे बेटे

rmdvr.png

कलेक्टर ने बताया कि इंजेक्शन को लेकर मरीजों के परिजन परेशान नहीं होंगे बल्कि अब यह जिम्मेदारी संबंधित अस्पताल की होगी। अस्पताल में मौजूद रजिस्टर्ड डॉक्टर आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर जरूरतमंद मरीजों के लिए इंजेक्शन की सलाह लिखेगा। इसके बाद अस्पताल ही प्राथमिकता के आधार पर जिसे ज्यादा जरूरत है, उसको पहले इंजेक्शन लगवाएगा।


बुधवार को अस्पतालों को मिले इंजेक्शन

यह भी पढ़ेंः जिला अस्पताल कर्मचारी ही मरीजों को बेच रहे थे 20 हजार में प्लाज्मा, पुलिस ने ग्राहक बनकर दो को दबोचा

 

तो ड्रग एक्ट के अंतर्गत होगी कार्रवाई

जीवन रक्षक दवाओं में शामिल रेमडेसिविर, टॉक्लीजुमेब इंजेक्शन और फेवि फ्लू टैबलेट मरीज को देने की सलाह सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा ही दिए जाने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आदेश दिए कि दोनों इंजेक्शन और टैबलेट जीवन रक्षक दवाओं में शामिल हैं और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शैड्यूल-एच के अंतर्गत आती है। इसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि ये दवाएं केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा ही चिकित्सकीय सलाह पर दी जाएंगी। इस आदेश के बाद जिले का कोई भी डॉक्टर या प्राइवेट हॉस्पिटल एक्ट के निर्देशों के विरुद्ध इन दवाओं की चिकित्सकीय सलाह देता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

 

यह भी पढ़ेंः जान बचाने रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप पहुंची, हेलीकॉप्टर से कई जिलों में हुई सप्लाई

ग्वालियर के कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह कहते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कोविड मरीजों के परिजन परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर अब यह निर्णय लिया गया है कि शासन स्तर से जिले के लिए जितने इंजेक्शन मिलेंगे। उन सभी को अनुपात के आधार पर निजी अस्पतालों को वितरित किया जाएगा। इंजेक्शन की जरूरत किस मरीज को सबसे ज्यादा है इसकी सलाह रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही देंगे।

 

 

यह भी पढ़ेंः

https://www.dailymotion.com/embed/video/x80wibe

Home / Gwalior / Remdesivir: हर मरीज को नहीं लिख सकेंगे रेमडेसिविर, सिर्फ जरूरतमंद को ही मिलेगा

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो