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हाईकोर्ट ने फटकारा तब… पुलिस बोली- हम 2 दिन में सीख लेंगे जांच करना

11 साल की मासूम के केस में SP Guna ने पेश की रिपोर्ट, लापरवाही के लिए टीआई को आरोप पत्र, संदिग्धों व आरोपी का कराएंगे नार्को

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Madhyapradesh high court Gwalior bench

ग्वालियर. Guna जिले के आरोन थाना क्षेत्र से गुमशुदा 11 साल की मासूम के प्रकरण में Gwalior High court के सख्त रूख के बाद पुलिस ने अनुपालना रिपोर्ट पेश की है। इसमें तत्कालीन थाना प्रभारी अभय प्रताप सिंह को प्रकरण की जांच में लापरवाही के लिए प्रथमदृष्ट्या दोषी पाया गया है। वहीं विवेचना में पुलिस के रवैैए को लेकर हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब Gwalior police range के सभी पुलिस थानों में अपराधिक प्रकरणों की जांच और साक्ष्य एकत्र करने जैसे तरीके सिखाए जाएंगे। वहीं आरोपी और संदिग्धों का नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा।

Gwalior High court ने Police अधिकारियों को आदेश दिए थे कि वह पीडि़ता बच्ची जिंदा है या उसकी हत्या कर दी गई उसकी रिपोर्ट पेश करें। रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने एक महीने का समय मांगा। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अगस्त हो होगी। फरियादी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की।

दो दिन के प्रशिक्षण में सीखेंगे विवेचना
सोमवार को हाईकोर्ट में गुना के पुलिस अधीक्षक की तरफ से अनुपालना रिपोर्ट पेश की गई। इसमें बताया कि दो दिवसीय प्रशिक्षण में कार्यवाहक प्रधान आरक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी और उपनिरीक्षक को प्रकरण में किस तरह से विवेचना, साक्ष्य एकत्र करना सहित अन्य बिन्दुओं का जानकारी दी जाएगी।

टीआई का आरोप पत्र निवाड़ी एसपी को भेजा
एसपी ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन निरीक्षक अभय प्रताप सिंह परमार थाना आरोन (वर्तमान में निवाड़ी में पदस्थ) को दोषी माना है। विभागीय जांच के बाद SP Guna ने कोर्ट को बताया, फरियादी की बेटी लापता होने पर तत्काल अपराध कायम न करने में लापरवाही बरती गई थी। इसके अलावा SDOP राघौगढ़ द्वारा प्रकरण में पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी को स्वयं विवेचना करने के निर्देए दिए जाने के बावजूद स्वयं विवेचना न करते हुए उपनिरीक्षक सुल्तान सिंह रावत से विवेचना करना लापरवाही को प्रदर्शित करता है। एसपी गुना ने निरीक्षक अभय प्रताप सिंह के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए Superintendent of Police Niwari District को पत्र भेजा है। एसी गुना ने लिखा है कि आरोप पत्र में मिलने के बाद सात दिन के अंदर लिखित जवाब पेश करने के लिए कहा है।