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सत्यापन के दौरान व्यापारी के नहीं मिलने पर 5 दिन बाद करेंगे पुन: सत्यापन

- जीएसटी विभाग के फर्जी जीएसटी ऑल इंडिया ड्राइव पर कार्यशाला

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सत्यापन के दौरान व्यापारी के नहीं मिलने पर 5 दिन बाद करेंगे पुन: सत्यापन

सत्यापन के दौरान व्यापारी के नहीं मिलने पर 5 दिन बाद करेंगे पुन: सत्यापन

ग्वालियर. फर्जी जीएसटी पंजीयन कराने वालों के खिलाफ जीएसटी विभाग की विशेष कार्रवाई 16 मई से जारी है। जीएसटी राज्य कर विभाग की ओर से इसका दूसरा चरण शहर में जल्द ही शुरू होने वाला है। इसे लेकर मंगलवार को टैक्स बार ऐसोसिएशन की ओर से एक कार्यशाला रखी गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद अपर आयुक्त स्टेट जीएसटी यूएस बेस ने कहा कि यह कार्यवाही केवल फर्जी जीएसटी एवं बोगस व्यापारियों पर ही की जा रही है। इसमें किसी भी सही व्यापारी को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि दो साल पूर्व मध्य प्रदेश जीएसटी विभाग की ओर से राज्य स्तर पर बोगस पंजीयन के पहचान के लिए अभियान चलाया गया था, इसलिए 16 मई से चल रही कार्यवाही में बोगस फर्म के मामलों की संख्या ग्वालियर में काफी कम है। संयुक्त आयुक्त मिक्की अग्रवाल ने बताया कि ये कार्यवाही एसओपी के आधार पर हो रही है। सत्यापन के दौरान यदि व्यवसायी नहीं मिलता है तो विभाग 5 दिन बाद पुन: सत्यापन करेगा। संयुक्त आयुक्त एचडी भालेकर ने बताया कि जीएसटी माइग्रेशन के दौरान व्यापारियों ने गलत दस्तावेज अपलोड कर दिए थे जिसके चलते वह व्यापारी संदिग्ध श्रेणी में आ गए हैं लेकिन विभागीय स्तर पर इनकी जांच चल रही है और ऐसे व्यापारियों को सूचित किया है कि पोर्टल पर अपनी जानकारी एवं दस्तावेज अपडेट करा लें। कार्यशाला में एक वरिष्ठ अधिकारी नेे बताया कि 30 से 40 फीसदी ही बोगस फर्म पाई गई। अधिकारी ने कहा कि तत्काल ही इन फर्मों का इनपुट टैक्स क्रेडिट रद्द किया जाता है और रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाता है। इस मौके पर टैक्स बार ऐसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, सह-सचिव विजय दुबे, धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, संजय कछावा, रामनिवास शर्मा आदि मौजूद थे।