
Income Tax Department of India
Income Tax Alert Message: आपने राजनीतिक दल को चंदा दिया और छूट आयकर रिटर्न में ली है तो सावधान हो जाएं। आयकर विभाग ऐसे करदाताओं को अलर्ट मैसेज भेज रहा है। जरूरी नहीं कि चंदा फर्जी हो, लेकिन अब इसकी जानकारी रखनी होगी। विभाग के मांगने पर दान की रिसीविंग स्लिप, बैंक स्टेटमेंट जमा करने होंगे।
आयकर इस छूट (Income Tax Discount) की जांच करना चाहता है, इसलिए अलर्ट मैसेज से आगाह कर रहा है कि संबंधित वर्ष का रेक्टिफिकेशन अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर टैक्स चुकाया जा सकता है। आयकर ने ग्वालियर रीजन समेत प्रदेश में तीन वित्तीय वर्ष (2021-22, 2022-23, 2023-24) के लिए हजारों मैसेज भेजे हैं।
ऐसे राजनीतिक दल जो आयोग में पंजीकृत हैं, पर मान्यता प्राप्त नहीं हैं। उन पर चंदा वसूली कर मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के संदेह होते हैं। ऐसे दलों को चंदा देने वालों को आइटी की धारा 80 जीजीसी में अलर्ट मैसेज भेजे हैं।
यदि करदाता की सालाना आय 7 लाख है और उसने 2 लाख रुपए राजनीतिक दल को चंदा दिया। ऐसे में 2 लाख की छूट सकल आय में से घटाकर 5 लाख रुपए मानी जाएगी। इस आय पर टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे में करीब 50 हजार टैक्स का लाभ मिलता है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज शर्मा ने बताया, आयकर अलर्ट मैसेज (Alert Message) भेज रहा है। यानी, छूट लेने वालों पर विभाग की पैनी नजर है। नोटिस आने पर उन्हें जरूरी जानकारी और दस्तावेज जमा करना पड़ सकता है।
Updated on:
30 Jan 2025 08:57 am
Published on:
30 Jan 2025 08:53 am
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