
टैक्स में छूट
ग्वालियर. मध्यप्रदेश में वाहन खरीदनेवालों के लिए अच्छी खबर है. राज्य में रोड टैक्स कम किया जा रहा है. इसकी कवायद शुरू हो गई है. एमपी में भारी वाहन के लिए रोड टैक्स करीब 8 प्रतिशत है जबकि अन्य कई राज्यों में यह 5 फीसदी है. दूसरे राज्यों में पंजीयन कराने पर वाहन स्वामी को एक लाख रूपए तक का फायदा होता है इसलिए वहां पंजीयन बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए मध्यप्रदेश का परिवहन विभाग भारी वाहन खरीदने वालों को राहत देने की तैयारी कर रहा है।
मध्यप्रदेश के बस ऑपरेटर और मालवाहक वाहनों के स्वामी प्रदेश में मोटरयान कर की दर अधिक होने से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तरप्रदेश सहित अन्य राज्यों में अपने वाहनों का पंजीयन करा रहे हैं. इससे मध्यप्रदेश को राजस्व की हानि हो रही है. इसे रोकने के लिए परिवहन विभाग ने मोटरयान कर में छूट देने की तैयारी की है। इसके लिए पड़ोसी राज्यों के टैक्स का विश्लेषण किया जा रहा है। जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। 28 अगस्त 2019 से मालयानों के लाइफ टाइम टैक्स में 2 फीसदी की वृद्धि के बाद मप्र में पंजीयन में काफी गिरावट आई है।
प्रदेश में 8 प्रतिशत तक लग रहा टैक्स
मध्यप्रदेश में अभी भारी वाहनों पर 8 फीसदी रोड टैक्स लिया जाता है जबकि महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात सहित अन्य राज्यों में यह 5 फीसदी तक है। नए वाहन पर मप्र परिवहन विभाग रोड टैक्स में जीएसटी, सीजीएसटी और टीसीएस समेत अन्य टैक्स भी वसूला जाता है. इससे यह 8 फीसदी तक हो जाता है।
वाहन स्वामी को एक लाख रूपए तक का फायदा . यदि कोई 30 लाख का वाहन खरीदता है तो उसे ढाई लाख रुपए तक टैक्स देना होता है। अन्य राज्यों में यह 5 फीसदी है. इसलिए वाहन स्वामी को एक लाख रूपए तक का फायदा होता है। इस लाभ के लिए लोग दूसरे राज्यों में वाहन का पंजीयन करा रहे हैं.
Published on:
30 Oct 2022 09:36 am
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