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गवाही से पलटने पर अब फरियादी के खिलाफ चलेगा केस, कोर्ट ने दी अनुमति

पटवारी के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत की थी

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गवाही से पलटने पर अब फरियादी के खिलाफ चलेगा केस, कोर्ट ने दी अनुमति

गवाही से पलटने पर अब फरियादी के खिलाफ चलेगा केस, कोर्ट ने दी अनुमति

विशेष सत्र न्यायालय ने लोकायुक्त के उस आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसमें फरियादी अपनी गवाही से पलट गया था। कोर्ट ने कहा कि फरियादी के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां परिवाद दायर केस चला सकते हैं।

दरअसल राजेंद्र जाटव ने लोकायुक्त कार्यालय मोती महल में आवेदन दिया था कि पटवारी महेंद्र रावत उससे रिश्वत मांग रहे हैं। रिश्वत की वार्ता के आधार पर धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया। जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। इस केस में राजेंद्र जाटव की गवाही हुई। राजेंद्र जाटव अपनी गवाही से मुकर गया। उसने महेंद्र रावत को पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह जमीन का कारोबार करता है। कम पढ़ा लिखा होने की वजह से दस्तावेज नहीं पढ़ पाता है। हस्ताक्षर करना जानता है। उसने सिर्फ मोहिनी गुप्ता से जमीन का सौदा कराया था। वह रिश्वत की शिकायत करने के लिए कभी गया ही नहीं था। न शिकायत की। इस केस में 2019 में फैसला हो गया था। फरियादी के गवाही पलटने पर लोकायुक्त पुलिस ने राजेंद्र जाटव पर केस दर्ज करने का आवेदन दिया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद इसे आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। फरियादी पर धारा 340 व 344 के तहत परिवाद दायर करने के निर्देश दिए हैं।