
insurance claim
ग्वालियर। हाईकोर्ट ने दुर्घटना बीमा के क्लेम की गणना में आने वाली परेशानियों को दूर कर दिया है। इसके लिए वेबसाइट पर कैलकुलेटर मौजूद है। कंप्यूटर से क्लेम की गणना कर सकते हैं। पक्षकार भी गणना कर सकते हैं। दरअसल दुर्घटना के बाद न्यायालय में बीमा क्लेम के दावे पेश होते थे, उसमें अधिवक्ता अधिक से अधिक राशि लिखकर पेश करते थे, जिससे क्लेम राशि पर निर्णय करने में दिक्कत होती थी। इससे लिटिगेशन भी बढ़ता था। अधीनस्थ न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय में अपील दायर करते थे।
विवाद सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का हवाला देते हुए बीमा क्लेम की गणना के लिए कैलकुलेटर के निर्देश दिए थे। इस कैलकुलेटर में दुर्घटना में घायल व मृत दोनों का क्लेम की राशि देखी जा सकती है। कर्मचारी व बिजनेसमैन आदि के विकल्प दिए गए हैं। आय के हिसाब से क्लेम तैयार हो रहा है।
अब पुलिस की ओर से आती है क्लेम की कार्रवाई
- दुर्घटना के बाद क्लेम की कार्रवाई पुलिस की ओर से आती है। पुलिस को अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी होती है।
- उसके बाद पीड़ित के आश्रित क्लेम का दावा करते हैं।
-पक्षकार खुद भी एमपीएचसी.जीएओवी.इन पर लॉगिन करके देख सकते हैं।
कैसे करते हैं कार इंश्योरेंस रिंबर्समेंट क्लेम
स्टेप-1: गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होते ही जितनी जल्दी हो सके बीमा कंपनी को सूचित करें. आप कंपनी की मेल आईडी या टोल-फ्री नंबर के माध्यम से सूचित कर सकते हैं और अपना क्लेम रजिस्टर करवा सकते हैं.
स्टेप-2: क्लेम रजिस्टर कराने पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा. इस नंबर को सेव कर लें क्योंकि क्लेम संबंधी सारी कारर्वाई में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है.
स्टेप-3: क्षतिग्रस्त कार को गराज में ले जाएं और रिपयेर कराएं.
स्टेप-4: कार रिपेयर के बाद गराज को सभी पेमेंट आपको ही करनी है. लेकिन पेमेंट के वक्त गराज से सारे बिल और आवश्यक दस्तावेज लेना न भूलें.
स्टेप-5: बीमा कंपनी में निर्धारित क्लेम की प्रक्रिया पूरी करें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें.
स्टेप-6: बीमा कंपनी की ओर से नियुक्त सर्वेयर की ओर से आपके क्लेम की जांच की जाएगी और उसके रिपोर्ट के आधार पर बीमा कंपनी की ओर से आपको पॉलिसी के अनुसार रिपेयर में खर्च हुई राशि दी जाएगी.
Published on:
01 Jun 2023 05:59 pm
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