टी एण्ड सीपी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में कहा गया कि आरोपी रामनिवास शर्मा द्वारा आकाशवाणी तिराहे पर बच्चों के लिए हॉस्टल खोलने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन होस्टल के लिए अनुमति लेकर होटल खोलने की शिकायत बृजेश शर्मा द्वारा विभाग को प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच कराई गई तो पाया गया कि यहां हॉस्टल के स्थान पर होटल, रेस्टारेंट चलाया जा रहा है। इस पर विभाग द्वारा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कलेक्टर से परिवाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति मिलने पर यह परिवाद प्रस्तुत किया गया।
इस मामले में परिवादी संयुक्त संचालक बीके शर्मा के बयान के बाद न्यायालय में लोक अभियोजक बृजमोहन श्रीवास्तव द्वारा सोमवार को विभाग के उपयंत्री महेश कुमार साल्वे तथा जसवंत सिंह लकड़ा के अलावा एक अन्य कर्मचारी आरके शर्मा के बयान कराए गए। न्यायालय ने बयानों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अधिनियम का उल्लंघन पाते हुए उक्त आदेश दिए।
बार के लिए भी दिया गया आवेदन
रमाया होटल के संचालक रामनिवास शर्मा ने होटल में बार चलाने की अनुमति के लिए आबकारी आयुक्त के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है। इस आवेदन पर आबकारी आयुक्त ने टी एण्ड सीपी से पूछा कि क्या इन्हें बार चलाने की अनुमति दी जा सकती है। इस पर विभाग ने कहा कि यहां होटल नियम विरुद्ध चलाया जा रहा है। होटल में विवाह सहित अन्य समारोह भी आयोजित किए जा रहे थे, जबकि इसके लिए अनुमति नहीं दी गई थी।