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बढ़ रहे साइबर ठगी के मामले, सावधान रहने की जरूरत

https://www.patrika.com/hanumangarh-news/ हनुमानगढ़. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड एवं राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा फतेहगढ़ खिलेरी के सौजन्य से ग्राम पंचायत भवन फतेहगढ़ में वित्तीय डिजिटल एवं आजादी का अमृत महोत्सव शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता बलराम खिलेरी ने की।  

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बढ़ रहे साइबर ठगी के मामले, सावधान रहने की जरूरत

बढ़ रहे साइबर ठगी के मामले, सावधान रहने की जरूरत

बढ़ रहे साइबर ठगी के मामले, सावधान रहने की जरूरत

हनुमानगढ़. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड एवं राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा फतेहगढ़ खिलेरी के सौजन्य से ग्राम पंचायत भवन फतेहगढ़ में वित्तीय डिजिटल एवं आजादी का अमृत महोत्सव शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता बलराम खिलेरी ने की। वित्तीय साक्षरता समन्वयक लक्ष्मीनारायण कस्वां ने सामाजिक जीवन सुरक्षा बीमा योजनाओं की जानकारी दी। डिजिटल लेनदेन के तौर तरीकों के माध्यम से लेनदेन करने पर जोर िदया। शाखा प्रबंधक राकेश कुमार महला ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के दिशा एप के बारे में जानकारी दी। इसके माध्यम से कोई भी ग्राहक अपने घर बैठे डिजिटली बचत खाता खोल सकता है। उन्होंने आगे बताया कि जिन कृषकों ने ऋण ले रखे हैं उसे समय पर उसकी अदायगी करनी चाहिए ताकि उनको ब्याज में होने वाली छूट का लाभ मिल सके। साथ ही सिबिल भी खराब ना हो और भविष्य में भी उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बैंक उनको आर्थिक मदद दे सके। शाखा प्रबंधक ने बताया कि साइबर ठगी के दिन प्रतिदिन मामले बढ़ रहे हैं। सभी को सावधान रहना चाहिए।

लेबर सेस ई-ग्रास के माध्यम से चालान के जरिए ही भवन निर्माता से जमा करवाने का निर्देश
हनुमानगढ़. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार टास्क फोर्स की बैठक अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतिभा देवठिया की अध्यक्षता में हुई। इसमें एडीएम ने सभी नगरीय निकाय के अधिकारियों को निर्देशित किया कि भवन निर्माण उपकर (लेबर सेस) ई-ग्रास के माध्यम से चालान के जरिए ही भवन निर्माता से जमा करवाया जाए। जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमर चन्द लहरी ने बताया कि बैठक में एडीएम नेे नगर निकायों द्वारा करवाये जा रहे सामान्य निर्माण कार्य जैसे सड़क, पार्क, नाली, डिवाइडर आदि के विरुद्ध ठेकेदारों से लेबर सेस कटौती कर निर्धारित मद में जमा करवाने, विभिन्न ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य के संबंध में बीओसीडब्ल्यू एक्ट के तहत नियमानुसार पंजीकरण अनिवार्य रूप से करने, सतीपुरा रेलवे ओवरब्रिज में संलग्न ठेकेदार द्वारा सात दिवस में बीओसीडब्ल्यू के तहत पंजीकरण कराने आदि को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया।