29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जानलेवा हमले के आरोपियों को चार साल की सजा

https://www.patrika.com/sri-ganganagar-news/

less than 1 minute read
Google source verification
imprisonment

जानलेवा हमले के आरोपियों को चार साल की सजा

- कॉलेज से लौट रहे तीन जनों पर जानलेवा हमले का आरोप
संगरिया. कॉलेज से लौट रहे तीन जनों के साथ हथियारों से लैस कार सवार चार जनों ने पिस्तौल की नोक पर मारपीट की। चार साल पुराने प्रकरण में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश डॉ. नरेन्द्र कुमार राठौड़ ने शुक्रवार सायं निर्णय सुनाते हुए हुए मुलजिम गांव खाराखेड़ा थाना टिब्बी निवासी नीतू उर्फ नीतेश (22) पुत्र राजेश कुमार व प्रकाश महला (23) पुत्र साहब राम जाट को जानलेवा हमला करने के आरोप में दोषी मानते हुए धारा 307/34 आईपीसी के तहत प्रत्येक को चार साल का साधारण कारावास व पांच हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार टांडी ने की।

ये था मामला

- 27 अगस्त 2014 की दोपहर पौने दो बजे अरविंद (20) जाट निवासी मल्लडख़ेड़ा पीएस टिब्बी ने पर्चा बयान दिया कि वह एसकेजीएम संगरिया में पढ़ता है। सवा एक बजे वह विष्णु पुत्र महावीर व लालचंद डेलू तीनों लालचंद के मोटरसाईकिल पर सवार होकर कॉलेज से रवाना होकर बाजार की तरफ आ रहे थे। जब रेलवे फाटक क्रॉस कर सडक़ आम होम साईंस कॉलेज के सामने वे पहुंचे तो वहां एक कार खड़ी थी।

कार वाले ने उनको ईशारा कर रूकवाया तो लालचंद ने मोटरसाईकिल रोक लिया। कार से तीन जने उतरे। जिनके पास डंडा व पिस्तौल थे। इतने में एक जना और कार से निकला। चारों ने उन्हें डंडे, लोहे की रॉड से चोटें मारी। एक ने पिस्तौल तान दी। वे मारपीट कर कार लेकर भाग गए। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केंद्र संगरिया में मामला दर्ज हुआ। आरोप प्रमाणित होने पर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।