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जल्दी अमीर बनने को चुना नशीली दवा का धंधा, अब जेल में गुजारने पड़ेंगे दस साल

हनुमानगढ़. नशीली दवा तस्करी के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने दो जनों को दोषी करार दिया। दोनों को दस-दस बरस के कठोर कारावास तथा एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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जल्दी अमीर बनने को चुना नशीली दवा का धंधा, अब जेल में गुजारने पड़ेंगे दस साल
– हनुमानगढ़ एनडीपीएस कोर्ट ने दो जनों को नशीली दवा तस्करी में सुनाई दस साल कठोर कारावास की सजा
– दोनों पर एक-एक लाख रुपए का लगाया जुर्माना
हनुमानगढ़. नशीली दवा तस्करी के मामले में गुरुवार को विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने दो जनों को दोषी करार दिया। दोनों को दस-दस बरस के कठोर कारावास तथा एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की।
प्रकरण के अनुसार २२ अक्टूबर २०१८ को टाउन पुलिस ने मेगा हाइवे पर टोल नाके के पास बाइक सवार दो जनों को पकड़ा। उनके कब्जे से 10000 ट्रामाडोल टेबलेट, 1970 डॉरटाडोल टेबलेट तथा 150 पारवोरीन स्पास कैप्सूल मिले। आरोपियों की पहचान जयकिशन उर्फ लाली पुत्र अर्जुन सिंह निवासी वार्ड नौ, लखुवाली तथा सतपाल उर्फ सत्ता पुत्र बृजलाल निवासी कुंथला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा के रूप में हुई। पुलिस ने दवा व बाइक जब्त कर दोनों को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच कर जयकिशन उर्फ लाली, सतपाल उर्फ सत्ता एवं बाद में जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए विनोद कुमार के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 10 गवाह परीक्षित करवाए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों को दोषी करार देते हुए धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि आरोपी विनोद कुमार को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। दोषियों ने जांच के दौरान पुलिस को बताया था कि जल्दी अमीर बनने की चाह में नशीली दवा का धंधा चुना था। अब उनका वह चयन जेल में दस साल गुजारने का कारण बन गया है।
लालच ने फंसाया, अब जताए अफसोस
संगरिया. नशीली गोलियों की सप्लाई देने आए व्यक्ति को ४२०० ट्रॉमाडोल गोलियों समेत एनडीपीएस एक्ट में पकड़ा गया है। पुलिस ने संगरिया-नाथवाना रोड़ पर वार्ड आठ नुकेरा गांववासी हरभगवान सिंह उर्फ गग्गु (३५) पुत्र गुरासिंह मजबी सिख तथा जंडवाला बिश्नोईयां पीएस सदर डबवाली निवासी सुखदेव उर्फ सुखा (३५) पुत्र सतनामसिंह बावरी को गिरफ्तार किया था।
थाना प्रभारी सुभाषचंद्र कच्छावा के अनुसार पूछताछ में दिहाड़ी-मजदूरी करने वाले चौथी पास हरभगवान सिंह उर्फ गगु ने पुलिस बताया कि सुखदेव उर्फ सुखा ममेरा भाई है। शाम को खाना खाकर बैठे तो नुकेरा गांव निवासी प्रवीण कुमार खीचड़ ने फोन पर उसे नशीली गोलियों की सप्लाई देकर आने को कहा। अपनी बाइक पर दोनों प्रवीण के घर पहुंचे। जहां प्रवीण ने थैली में नशीली गोलीयां देकर अपने पीछे आकर संगरिया में मिलने के निर्देश दिए। प्रवीण आगे चल रहा था। बाइक बंद होने पर वे पीछे रह गए और पकड़े गए। माल सप्लाई बारे प्रवीण को पता है। अफसोस जताया कि नशा करने का आदी होने से वह लालच में आकर फंस गया। सुखा बोला बुआ के लडक़े हरभगवान सिंह से मिलने आया था। लालच में आकर उसके साथ आ गया। वह प्रवीण को नहीं जानता। मौके पर गोलियों समेत दोनों के मोबाइल व बाइक पुलिस ने जब्त कर लिए। रिमांड पर उनसे गहन पूछताछ हो रही है।[पसं.]