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पुलिस से हो शिकायत तो जवाबदेही समिति लेगी एक्शन

हनुमानगढ़. राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति के अध्यक्ष एचआर कुड़ी की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में बैठक हुई।

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पुलिस से हो शिकायत तो जवाबदेही समिति लेगी एक्शन
– राज्य स्तरीय जवाबदेही समिति अध्यक्ष ने ली बैठक
हनुमानगढ़. राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति के अध्यक्ष एचआर कुड़ी की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में बैठक हुई। इसमें जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति के सदस्य एसपी सुधीर चौधरी, एडीएम प्रतिभा देवठिया, डीएसपी रमेश माचरा, काशीराम एवं लखवीर सिंह ने भाग लिया। राज्य समिति अध्यक्ष कुड़ी ने समिति के कर्तव्यों एवं शक्तियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 62, 62 में राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इस समिति के कर्तव्यों में पर्यवेक्षक पंक्ति के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध घोर अवचार जैसे- गंभीर अपहति, अवैध निरोध, 10 वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध से संबंधित एवं पुलिस अधिकारी के व्यवहार आदि के संबंध में स्व:प्रेरणा या किसी शिकायत पर जांच करना, राज्य सरकार की ओर से निर्देशित कार्य करना तथा आवश्यकतानुसार राज्य सरकार को संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ दंड की सिफारिश करना शामिल है। राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। इन शक्तियों में जांच के दौरान किसी व्यक्ति को उपस्थित होने, परीक्षा करने, दस्तावेज प्राप्त करने एवं साक्ष्यों की परीक्षा के लिए सम्मन जारी करना शामिल है। जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सामान्य मामलों की शिकायत सुनने का अधिकार प्राप्त है।
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हथियार से लैस प्रहरी रखने की दी हिदायत
– पुलिस अधिकारियों ने जांची बैंकिंग व्यवस्था की सुरक्षा
… प्लस फोटो एचजी की चार नम्बर
हनुमानगढ़. पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय के बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था आदि की जांच की। इस दौरान सुरक्षा को लेकर बैंक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने व आमजन की जानमाल की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा व प्रोबेशनर आरपीएस जयपाल सिंह की टीम ने जंक्शन स्थित बैंक, एटीएम आदि चेक किए। बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों व बैंक में उपस्थित ग्राहकों को पैसों के लेन-देन के दौरान विशेष सावधानी व निगरानी रखने को कहा। बैंक के सीसीटीवी कैमरों को जांचकर उनको 24 घंटे चालू रखने तथा बैंक मैनेजर को अपने बैंक तथा एटीएम में हथियार से लैस गार्ड रखने की हिदायत दी। सिक्योरिटी गार्ड को भी संदिग्ध व्यक्ति आदि पर विशेष निगरानी रखने को कहा ताकि अपराध पर समय रहते लगाम लगाई जा सके।