कलक्टर चैम्बर में तोडफ़ोड़ के आरोपी को शांतिभंग मामले में खानी पड़ रही जेल की रोटी, फिर राजकार्य में बाधा व एससी/एसटी एक्ट में जाना पड़ेगा जेल
हनुमानगढ़Published: Feb 10, 2019 01:11:57 pm
https://www.patrika.com/hanumangarh-news/
कलक्टर चैम्बर में तोडफ़ोड़ के आरोपी को शांतिभंग मामले में खानी पड़ रही जेल की रोटी, फिर राजकार्य में बाधा व एससी/एसटी एक्ट में जाना पड़ेगा जेल
कलक्टर चैम्बर में तोडफ़ोड़ के आरोपी को शांतिभंग मामले में खानी पड़ रही जेल की रोटी, फिर राजकार्य में बाधा व एससी/एसटी एक्ट में जाना पड़ेगा जेल
– डंडा लेकर कलक्टर के चैम्बर में घुस तोडफ़ोड़ करने का मामला
हनुमानगढ़. जिला कलक्टर के चैम्बर में तोडफ़ोड़ तथा कर्मचारी से मारपीट व गाली-गलौच के मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। अभी आरोपित को पुलिस ने शांतिभंग की आशंका में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया है। संभवत: जल्दी ही उसे कलक्टर चैम्बर में तोडफ़ोड़ व कार्मिक से मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। मामले की जांच डीएसपी विरेन्द्र जाखड़ को सौंपी गई है। जल्दी ही पुलिस इस संबंध में अधिकारियों व कार्मिकों के बयान लेगी। इसके बाद आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा।
आरोपित ईश्वरराम जाट (30) पुत्र नंदराम जाट निवासी गांव सरदारगढिय़ा, थाना गोगामेड़ी, भादरा अभी जिला कारागृह में बंद है। उल्लेखनीय है कि आरोपित भूमि संबंधी अपने पुराने मामले को लेकर शुक्रवार दोपहर कलक्टर चैम्बर में घुस गया। वह चादर के नीचे छिपाकर डंडा चैम्बर में ले गया। उसे जिला कलक्टर कार्यालय के कर्मचारी राजेन्द्र कुमार पुत्र भगवानदास वाल्मीकि ने चैम्बर में घुसने से रोका तो उसे धक्का देते हुए जबरन अंदर चला गया। कलक्टर की मेज पर लाठी से तोडफ़ोड़ शुरू कर दी। इस अप्रत्याशित घटना से सभी सकते में आ गए। कर्मचारियों ने उसे काबू किया। कलक्टर परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तथा युवक को जंक्शन थाने ले गए। आरोपित का पुश्तैनी जमीन को लेकर बरसों से विवाद चल रहा था, जिसका फैसला उसके हक में नहीं हुआ। वह राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप कई बार लगा चुका है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 332, 353, 3 एससी/एसटी एक्ट व 3 पीडीडी एक्ट में मामला दर्ज किया गया।