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ऑडियो वायरल करने की धमकी देकर पहले परिजनों को खिलवाई नींद की गोलियां, फिर किया किशोरी से बलात्कार

दबाव देकर परिजनों को नींद की दवा खिलवा कर किशोरी से बलात्कार के दोषी युवक को विशिष्ट न्यायाधीश मदनगोपाल आर्य ने 20 बरस कारावास की सजा सुनाई।

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ऑडियो वायरल करने की धमकी देकर पहले परिजनों को खिलवाई नींद की गोलियां, फिर किया किशोरी से बलात्कार

ऑडियो वायरल करने की धमकी देकर पहले परिजनों को खिलवाई नींद की गोलियां, फिर किया किशोरी से बलात्कार

ऑडियो वायरल करने की धमकी देकर पहले परिजनों को खिलवाई नींद की गोलियां, फिर किया किशोरी से बलात्कार
- विशिष्ट न्यायालय पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा
हनुमानगढ़. दबाव देकर परिजनों को नींद की दवा खिलवा कर किशोरी से बलात्कार के दोषी युवक को सोमवार को विशिष्ट न्यायाधीश मदनगोपाल आर्य ने 20 बरस कारावास की सजा सुनाई। दोषी युवक पर जुर्माना भी लगाया गया जो अदा नहीं करने पर उसको अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार डूडी ने पैरवी की।
प्रकरण के अनुसार पीडि़ता के पिता ने एक अप्रेल 2018 को संगरिया थाने में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने रिपोर्ट दी कि उनका परिवार बीकानेर जिले के लूणकरणसर में रिश्ते के लिए लडक़ी देखने गया था। वहां मंजूर उर्फ संजय पुत्र भंवर खां ने उसकी साढ़े पन्द्रह वर्षीय पुत्री को बहलाकर फोन नम्बर ले लिया। इसके बाद फोन पर बातचीत की तथा आरोपी ने नींद की दवा लाकर दी। उसने पुत्री को धमकाया कि यदि नींद की दवा अपने परिजनों को नहीं खिलाई तो बातचीत की ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। इससे डरकर पीडि़ता ने घरवालों को दूध में मिलाकर नींद की दवा दे दी। इस तरह उसने चार-पांच बार किया तथा इस दौरान किशोरी से उसके घर पर दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे एक दिन बहलाकर अपने साथ लूणकरणसर ले गया तथा वहां पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की तथा आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह परीक्षित करवाए तथा 28 दस्तावेज प्रदर्शित कराए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी मंजूर उर्फ संजय को आईपीसी की धारा 450 में सात साल, धारा 376 (2)(एन), 376 (2) (आई) तथा 5 एल / 6 पोक्सो एक्ट में 20 साल, 363 में 3 तथा 366 में 7 साल कारावास की सजा सुनाई। कुल एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जो अदा नहीं करने पर उसको छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।