गन हाऊस की आड़ में हथियारों का अवैध धंधा, पांच साल की सजा
हनुमानगढ़Published: Feb 08, 2019 09:25:03 pm
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गन हाऊस की आड़ में हथियारों का अवैध धंधा, पांच साल की सजा
गन हाऊस की आड़ में हथियारों का अवैध धंधा, पांच साल की सजा
– एडीजे द्वितीय हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला
– पुलिस ने 2009 में जब्त किए थे अवैध हथियार व कारतूस
हनुमानगढ़. गन हाऊस की आड़ में हथियारों के अवैध धंधे के करीब नौ साल पुराने मामले में अपर जिला न्यायाधीश संख्या दो सत्यपाल वर्मा ने शुक्रवार को एक जने को दोषी करार दिया। न्यायालय ने गन हाऊस संचालक विक्रम कटारिया पुत्र पवन कटारिया निवासी वार्ड 15, टाउन को 7/25 (1क) आम्र्स एक्ट तथा 4/25 (ए बी) (बी) आम्र्स एक्ट में दोषी करार देते हुए क्रमश: पांच वर्ष व एक वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। 7/25 (1क) आम्र्स एक्ट में पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जो अदा नहीं करने पर दोषी को एक बरस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक द्वितीय सुमन झोरड़ ने की।
प्रकरण के अनुसार 28 दिसम्बर 2009 को टाउन थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी संजय बोथरा को मुखबिर ने सूचना दी कि टाउन में यातायात थाने के सामने स्थित कटारिया गन हाऊस का संचालक विक्रम कटारिया अवैध हथियारों व कारतूस की सप्लाई देने जा रहा है। पुलिस ने सूचना का सत्यापन कर उसका पीछा किया। गांव कोहला के पास स्कूटी पर सवार विक्रम कटारिया को पुलिस ने पकड़ लिया। जांच के दौरान स्कूटी की डिग्गी अवैध कारतूस बरामद हुए। इन कारतूस को बेचने के लिए वह लखूवाली की तरफ जा रहा था। पुलिस ने स्कूटी व कारतूस जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में आरोपित के घर की तलाशी ली गई तो वहां से प्रतिबंधित श्रेणी के ऑटोमेटिक हथियार व उनके कारतूस बरामद हुए। इनमें कार्बन 30, माऊजर आदि शामिल थे। आरोपित के घर से जब्त किए गए ऑटोमेटिक हथियारों के विक्रय का लाइसेंस उसके पास नहीं था। फिर भी वह इनका धंधा कर रहा था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आम्र्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। जांच कर उसके खिलाफ चालान पेश किया।
लाल बत्ती भी बरामद
जब पुलिस ने आरोपित विक्रम कटारिया के घर पर छापा मारा तो वहां अवैध हथियारों व कारतूस के अलावा भी अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली। घर से गाडिय़ों पर लगाई जाने वाली लाल, नीली बत्तियां आदि जब्त की गई।