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खुलासा: फोरलेन बना रही पाथ इंडिया कंपनी पर एडीएम कोर्ट ने किया 51 करोड़ का जुर्माना

-एडीएम कोर्ट ने जारी किया प्रकाश एस्फालटिंग एवं टोल हाईवे (इंडिया) लि. (पाथ इंडिया लि.) हरदा। जिले की सीमा में फोरलेन का बना रही कंपनी प्रकाश एस्फालटिंग एवं टोल हाईवे (इंडिया) लि. (पाथ इंडिया लि.) पर रहटगांव तहसील की भादूगांव पंचायत के अंधेरीखेड़ा गांव के विभिन्न 19 खसरों में मिटटी व मुरम का अवैध खनन करने के मामले में एडीएम कोर्ट ने 51,करोड़ 67 लाख ,64 हजार,520 रूपए का जुर्माना किया है। यह जुर्माना रहटगांव तहसीलदार की अगुवाई में बनी टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। जिसमें बिना अनुमति

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हरदा

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Mahesh bhawre

Feb 27, 2023

खुलासा: फोरलेन बना रही पाथ इंडिया कंपनी पर एडीएम कोर्ट ने किया 51 करोड़ का जुर्माना

Disclosure: ADM court fined 51 crores on Path India company making fourlane


---पाथ इंडिया कंपनी ने फोरलेन बनाने का ठेका लिया है। अंधेरीखेड़ा गांव में किसानों की खेती की जमीन को समतल करने के नाम पर कुछ राशि दी गई। पोकलेन,जेसीबी से 50 से 60 फीट तक गहरी खाईनुमा खुदाई कर लाखों डंपर मिटटी का अवैध खनन किया गया। पीड़ित किसानों ने लिखित शिकायतें की। कंपनी और इनके लिए खुदाई करने वाले ठेकेदारों ने तब तक अनपढ़ आदिवासियों की निजी व पटटे की जमीन सहित आसपास की कई एकड़ सरकारी जमीन को भी दिनरात मशीनों से खुदाई कर बेतहाशा मिटटी खोद डाली। ग्रामीणों ने धरना देकर डंपर रोके। मामला राजनीतिक रंग लेने लगा ,तब प्रशासन ने रहटगांव तहसीलदार,आरआई,पटवारी की टीम बनाई।


24 फरवरी 2023 को एडीएम कोर्ट से जारी नोटिस में एसडीओ (राजस्व) टिमरनी के माध्यम से रहटगांव के तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन के आधार का हवाला दिया। इसमें कहा कि पाथ इंडिया कंपनी ग्राम भादूगांव (अंधेरीखेडा) तहसील रहटगांव ने 19 विभिन्न खसरों में बिना अनुमति के 3,44,509.68 घनमीटर मुरूम / मिट्टी का खनन किया है। कोर्ट ने कहा कि एसडीओ व तहसीलदार द्वारा बताई अवैध खनन की मात्रा 3,44,509.68 घनमीटर का मूल्यांकन खनिज विभाग से कराया। जिसके प्रतिवदेन अनुसार मप्र खनिज ( अवैध खनन, परिवहन व भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के नियम 18 (1) एवं 18 (2) के तहत अर्थदंड की राशि 25 करोड़ 83 लाख 82 हजार 260 रूपए और पर्यावरण क्षतिपूर्ति के एवज में भी इतनी ही राशि मिलाकर कुल 52 करोड़ 67 लाख 64 हजार 520 रूपए है।


बिना अनुमति किया अवैध खनन:
कोर्ट ने जांच रिपोर्ट व खनिज विभाग के मूल्यांकन आधार पर आगे कहा कि कंपनी ने बिना अनुमति अंधेरीखेड़ा में कुल 3,44,509.68 घनमीटर मुरूम / मिट्टी का अवैध खनन किया है। एडीएम कोर्ट से जारी नोटिस में पूछा गया कि क्यों न आपके इस कृत्य के लिए आपके विरूद्ध मप्र खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के नियम 18 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण नियम 18 ( 1 ) एवं 8 ( 2 ) के तहत जुर्माना व क्षतिपूर्ति की कुल राशि 52 करोड़ 67 लाख 64 हजार 520 रूपए अधिरोपित की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि 14 मार्च को हाजिर होकर प्रतिउत्तर तथा पक्ष समर्थन करना होगा। यदि यह अवैध खनन स्वीकार है तो नोटिस जारी होने से 15 दिन के भीतर 1000 रूपए प्रशमन शुल्क जमा कर भुगतान का प्रशमन कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि तय तारीख को पेशी पर हाजिर होकर पक्ष समर्थन नहीं करने या प्रशमन व दंड राशि जमा न करने पर नियमानुसार यह राशि दाेगुनी अधिरोपित की जाएगी।


पत्रिका ने अवैध खनन को उजागर किया। ग्रामीणों की शिकायत व मौके की हकीकत प्रमुखता से रखी। पाथ इंडिया कंपनी की मनमानी के विरोध में ग्रामीणों ने टेंट लगाकर धरना शुरू किया। कांग्रेसियों सहित अन्य ने भी समर्थन दिया। फिर भी अंधेरीखेड़ी में आदिवासियों की खेती की निजी व पटटे की जमीन सहित सरकारी जमीन से मनमाने ढंग से दिनरात पोकलेन जेसीबी से खुदाई जारी रही। ओवरलोडिंग से गांव की पीएमएजीएसवास की सड़क उखड़ी,पुलियां धंसी। खबरों के आधार पर 17 जनवरी को एडीएम ने तहसीलदार की अगुवाई में जांच टीम बनाई। जिसे 5 दिन में रिपोर्ट देने को कहा,लेकिन रिपोर्ट एक माह बाद आयी,जिसमें 24 फरवरी को जुर्माने की सूचना का नोटिस जारी हुआ। हालांकि अभी इसमें यह खुलासा होना बाकी है कि कंपनी ने कितनी सरकारी जमीन से अवैध खनन किया है।

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