
Hathras Stampede Case
Hathras Stampede Case: उत्तर प्रदेश के हाथरस सत्संग कांड के आरोपियों की सीजेएम कोर्ट में ऑनलाइन पेशी हुई। अभी तक 11 आरोपियों में से किसी को जमानत नहीं मिल सकी है। उनकी ओर से दो आरोपियों की जमानत अर्जी डाली गयी थी, लेकिन वह खारिज हो गई। अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
सिकंदराराऊ के गांव फुलरई मुगलगढ़ी पर दो जुलाई को विश्व साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के वक्त मची भगदड़ में 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इस हादसे में काफी लोग घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद पुलिस की ओर से कार्यक्रम के आयोजक देवप्रकाश मधुकर सहित काफी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। इस मामले में सिकंदराराऊ पुलिस ने देवप्रकाश सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपियों की अधिवक्ता डॉ. एपी सिंह पैरवी कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह ने बताया, “इस हादसे के एक हजार से प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने पत्र दिए हैं। उन्होंने उन लोगों को भी पहचान लिया है जिन्होंने सत्संग के वक्त जहरीले स्प्रे किए थे। इससे वहां इतना बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस ने उपेन्द्र यादव को जेल भेजा है, जबकि उसके निर्दोष होने के साक्ष्य हाथरस पुलिस को दे दिए गए हैं। इस हादसे में जो भी लोग मारे गए हैं उन जिलों में साकार हरि की कमेटी उनकी हर संभव मदद कर रही है।”
Updated on:
13 Aug 2024 05:15 pm
Published on:
13 Aug 2024 11:03 am
बड़ी खबरें
View Allहाथरस
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
