न्यू ईयर्स इव पर इस वर्ष लोगों को घर पर ही जश्न मनाने से संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि ओमिक्रोन के खतरें को देखते हुए 6 राज्यों ने नाइट कर्फयू लगा दिया है, वहीं 2 राज्यों में धारा 144 लागू की गई है। दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संख्या ओमिक्रोन से प्रभावित पाई गई जो अन्य राज्यों को मिलाकर 358 की संख्या को पार कर गई है।
दिल्ली , महाराष्ट्र और हरियाण समेत अन्य तीन राज्यों में नाइट कर्फयू आपको रात में नए साल का जश्न मनाने से रोक सकता है। बताया जा रहा है कि कोरोना के न्यू वेरिएंट ओमिक्रोन से पूरे देश में लगभग 358 लोग ग्रसित पाए गए। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने शुक्रवार को इसके फैलाव को लेकर चेतावनी देते हुए यह बताया कि मात्र डेढ़ दिन में ही यह दुगुनी गति से फैल रहा है।
साल का शुरुआती मनोरंजन कहीं आने वाले समय को खराब ना कर दे इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में कोताही ना बरतें। सभी राज्यों ने तो इसके लिए अपनी कमर कस ली है। दिल्ली, महाराष्ट्र,यू. पी. ,कर्नाटक आदि समेत अन्य कई राज्यों ने इस नए वेरिएंट के बढ़ते प्रसार को देखकर नाइट कर्फयू का कदम उठा लिया है।
यू.पी. में मास्क नहीं तो गुड्स नहीं-
उत्तर प्रदेश में सभी ट्रेडर्स को मास्क नहीं तो गुड्स नहीं का सख्ती से पालन करने को कहा है। बाजारों के द्वारा इसके प्रसार को रोका जाना बहुत जरूरी है। यहॉं पर आज से ही नाइट कर्फयू का पालन सभी को करना होगा।
शादी व अन्य समारोहों में भी 200 से ज्यादा लोग मौजूद ना हों इसके लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं।
डीडीएम के सहयोग से होगी दिल्ली की सुरक्षा-
दिल्ली डिसॉस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सहयोग से राजधानी में लोगों की सुरक्षा की जाऐगी। डीडीएम द्वारा सभी जिले के जिलाधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर जरूरी कदम उठाने को कहा है। रेस्टोरेंट, बार आदि में 50 प्रतिशत जमावड़े के साथ ही शादी या अन्य समारोह करने की छूट है।
9 से 6 होंगे सिर्फ 5 -
सबसे ज्यादा केसों से प्रभावित महाराष्ट्र के लिए कहीं यह संख्या मुसीबत ना बन जाए इसलिए रात 9 से सुबह 6 बजे तक , 5 लोगों से ज्यादा को इकट्ठा होने से रोका जा रहा है। इससे पहले यहॉं एहतियात बरतते हुए धारा 144 लागू कर दी गई थी।
गुजरात , मध्य प्रदेश , हरियाणा , कर्नाटक आदि राज्यों में भी ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए नाइट कर्फयू का विकल्प ही अपनाया गया जो कुछ राज्यों में आज से ही तो कुछ में 1 जनवरी से लागू होगा । नोएडा व लखनउ में सीआरपीसी की धारा 144 इससे निपटने के लिए कारगर मानते हुए लागू कर दी गई है। यहॉं क्रिसमस और न्यूईयर की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 31 दिसम्बर तक यह धारा लगाई गई है। कोरोना का नया वेरिएंट और मजबूत होकर सामने आए उससे पहले ही सभी राज्य सरकारों का यह कदम सराहनीय है बशर्ते जनता का सहयोग उन्हें मिले और कोई भी नियमों के पालन में कोताही ना बरतें।