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हिसार में स्थापित किया जाएगा हरियाणा का जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल

प्रदेश में जीएसटी के तहत अब तक 4.25 लाख पंजीकृत करदाता हैं जो प्रति माह 4600 करोड़ रुपये से अधिक की अदायगी कर रहे हैं...

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(हिसार): हरियाणा सरकार ने माल एवं सेवा कर से सम्बन्धित मामलों के तेजी से निपटान के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल की राज्य बेंच हिसार में स्थापित करने का निर्णय लिया है। आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने गुरूवार को यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक एवं राजस्व मामले में हरियाणा एक बहुत बड़ा राज्य है। प्रदेश में जीएसटी के तहत अब तक 4.25 लाख पंजीकृत करदाता हैं जो प्रति माह 4600 करोड़ रुपये से अधिक की अदायगी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व वैट प्रणाली के तहत, राज्य में 2.25 लाख सक्रिय पंजीकृत डीलर थे और राज्य स्तर पर एक बिक्री कर ट्रिब्यूनल था जो अभी कार्य कर रहा है। इसलिए, राज्य को माल एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल के राज्य बेंच की आवश्यकता है। राज्य सरकार शीघ्र ही केन्द्र सरकार को राज्य के लिए हिसार शहर में माल एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल की राज्य बेंच के गठन के लिए अपना आग्रह भेजेगी।


उन्होंने कहा कि जीएसटी अभी एक नई कर व्यवस्था है और समय गुजरने के साथ ट्रिब्यूनल का कार्यभार बढने की सम्भावना है। उन्होंने कहा कि कुछ समय और बीत जाने के बाद ही ट्रिब्यूनल के कार्यभार का बेहतर मूल्यांकन किया जा सकेगा। हरियाणा राज्य भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा राज्य है और वैट के तहत चंडीगढ़ में ट्रिब्यूनल का एक बेंच स्थित है। राज्य में फिलहाल माल एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल का राज्य बेंच अधिसूचित किया जा सकता है।


यहां यह उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुसार जीएसटी परिषद की सिफारिश के आधार पर एक अपीलीय ट्रिब्यूनल गठित किया जाएगा जिसमें राष्ट्रीय बेंच एवं उसके क्षेत्रीय बेंच और राज्य बेंच एवं उसके क्षेत्रीय बेंच शामिल होंगे।

राष्ट्रीय बेंच और उसके क्षेत्रीय बेंच के पास आपूर्ति स्थल से सम्बन्धित मामलों में पुनरीक्षण प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार होगा। पुनरीक्षण प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित अन्य सभी आदेशों के खिलाफ राज्य बेंच या उसके क्षेत्रीय बेंच को अपील की जा सकेगी। अपीलीय ट्रिब्यूनल के राज्य बेंच के पास संबंधित राज्य के भीतर ट्रिब्यूनल की शक्ति का उपयोग करने का अधिकार होगा। केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिश और राज्य सरकार के आग्रह पर उनकी आवश्यकतानुसार राज्य में क्षेत्रीय बेंचों का गठन किया जाएगा।