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(चंडीगढ): हरियाणा के हिसार स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को पिछले साल के महिला के साथ बलात्कार के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पिछले 2अगस्त को इन तीनों को दोषी करार दिया था। मुजरिमों में एक आॅटो रिक्शा चालक रिशी उर्फ मुच्छल और उसके साथी सचिन व निखिल शामिल है। तीनों पर पांच-पांच लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तीनों मुजरिम हिसार जिले के निवासी है। अदालत ने जुर्माना राशि पीड़ित महिला को मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए है।
अभियोजन के अनुसार 4 दिसम्बर 2017 की रात तीन बच्चों की मां एक महिला हिसार के बस अड्डे से अपने घर जाने के लिए आॅटो रिक्शा में सवार हुई। आॅटो रिक्शा में और भी सवारियां थी लेकिन वे रास्ते में उतर गई। बाद में आॅटो रिक्शा चालक ने एक स्थान पर आॅटो रिक्शा रोक कर महिला के साथ बलात्कार किया। बाद में उसके दो साथियों ने भी बलात्कार किया। आखिर में महिला को एक ओर डाल कर फरार हो गए। पीडित महिला की शिकायत पर महिला थाने में बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया था।
इधर बिहार के मुजफ्फरपुर और उत्तरप्रदेश के देवरिया के शेल्टर होम्स से लड़कियों के साथ यौन शोषण के मामले सामने आने के बाद पूरा देश शर्मसार हो गया है वहीं ऐसे मामले थमने का नाम नहीें ले रहे है। हरियाणा से भी एक शेल्टर होम में यहां रहने वाले लड़के लड़कियों के रिकार्ड में अनियमिततओं की बात सामने आई। यह आशंका भी जताई जा रही है कि यहां रहने वाले बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया है। यह मामला नूंह जिले के सेसौला गांव के शेल्टर होम से सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस शेल्टर होम में बिना किसी अनुमति 38 लड़के-लड़कियों को रखा गया था साथ ही यह बात भी सामने आ रही है कि इनका कोई रिकार्ड भी नहीं था।
Published on:
07 Aug 2018 02:02 pm
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