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यहां समझिए क्या होता है ‘फास्टैग’, नहीं लगाया गाड़ी पर तो आज रात से दोगुने टोल के लिए हो जाएं तैयार

फास्टैग ( Fastag ) आज रात से होगा लगाना जरूरी समय की बचत करने के लिए उठाय गया है ये कदम

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FASTAG TOLL TAX

नई दिल्ली: आप जब भी किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो आपको टोल टैक्स देना होता है। अलग-अलग गाड़ियों के लिए ये टैक्स अलग-अलग होता है। इसी कड़ी में आज रात 12 बजे के बाद यानि 15 दिसंबर से 'फास्‍टैग' ( Fastag ) अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि भला ये क्या चीज है, तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार और ये कैसे काम करता है ये बताते हैं।

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कहां मिलेगा ये 'फास्‍टैग'

दरअसल, आज रात 12 बजे के बाद यानि 15 दिसंबर के बाद अगर आप बिना 'फास्‍टैग' के नेशनल हाईवे के टोल प्‍लाजा पर फास्‍टैग लेन में एंट्री करते हैं तो जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको इस बात को ध्यना देना होगा कि ये जुर्माना टोल टैक्स का दोगुना होगा। 'फास्‍टैग' आप नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अलावा देश के लगभग सभी बड़े बैंक, ई-कॉमर्स और मोबाइल वॉलेट से मंगवा सकते हैं। साथ ही राष्‍ट्रीय राजमार्ग के सभी टोल प्‍लाजा ( toll plaza ), आरटीओ, परिवहन केन्‍द्र, बैंक की शाखाएं, कुछ चुने हुए पेट्रोल पंप आदि पर भी ये मिलेगा।

कैसे करेगा 'फास्‍टैग' काम

'फास्‍टैग' को अपनी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर आपको लगाना होगा। वहीं जब आप नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से गुजरते हैं, तो आपको वहां रूकने की जरूरत नहीं होगी। टोल प्लाजा पर जो कैमरे लगे होते हैं वो पैसे आपके अकाउंट से काट लेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में महज कुछ सेकेंड लगते हैं। फास्टैग आपके मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज होता है, जिसे आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड, नेटबैंकिंग आदि से रिचार्ज करा सकते हैं। फास्टैग को इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि इससे पैसे और समय दोनों की बचत होगी।