
Motor Vehicles Act 2019
नई दिल्ली। ओडिशा ( Odisha ) के परिवहन विभाग ने बगैर हेलमेट ( Helmet ) बाइक चलाने पर एक नाबालिग पर 42,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। परिवहन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा कि जिले के भंडारीपोखरी ब्लॉक के अंतर्गत रानीगड़िया इलाके में आरटीओ ने नाबालिग लड़के को चेकिंग के दौरान बाइक ( Bike ) चलाते हुए पकड़ा था।
जब नाबालिग को पकड़ा गया तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving License ) और गाड़ी के जरूरी दस्तावेज और कागज भी नहीं मिले। इसके बाद आरटीओ ( RTO ) ने चालान जारी कर दिया। आरटीओ ने चालान मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 194डी और अन्य संबंधित उपभागों के तहत किया गया।
जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस न होने के लिए 5000 रुपए, गलत साइड में गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए और नाबालिग को गाड़ी चलाने की अनुमति देने के लिए 5000 हजार, बिना हेलमेट लगाए ड्राइविंग के लिए 25,000 रुपए, 500 रुपए सामान्य अपराध और 1000 रुपए ट्रेफिक नियमों का पालन नहीं करने का जुर्माना शामिल है।
इसके साथ ही दो से ज्यादा लोगों को बैठाकर बाइक चलाने के लिए 1000 रुपए समेत कुल 42500 रुपए का जुर्माना लगाया। इस मामले पर आरटीओ का कहना है, नाबालिगों को गाड़ी चलाने देने से सड़क दुर्घटनाओं से इजाफा होना तय है। इसलिए हर माता-पिता को अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए नहीं देनी चाहिए।
इससे पहले दिल्ली में भी एक चालान काटने का एक अजीब मामला सामने आया था। ट्रैफिक पुलिस ( Traffic Police ) ने दिल्ली में एक ऑटो रिक्शा का 10 हजार रुपए का चालान इसलिए काट दिया था क्योंकि उसके ऑटो ( Auto ) के पीछे आई लव केजरीवाल' का लिखा हुआ स्टीकर चिपका हुआ था।
Published on:
10 Feb 2020 07:58 am
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