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आंध्र हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका गुरुवार तक स्थगित की

कौशल विकास मामला

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आंध्र हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका गुरुवार तक स्थगित की

आंध्र हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका गुरुवार तक स्थगित की

अमरावती. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कौशल विकास निगम घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू की जमानत याचिका 19 अक्टूबर तक स्थगित कर दी। उच्च न्यायालय नायडू के वकील के अनुरोध पर याचिका को गुरुवार के लिए स्थगित करने पर सहमत हुआ।
नायडू का प्रतिनिधित्व जी बसवेश्वर राव ने किया, जबकि आंध्र प्रदेश पुलिस क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक वाई एन विवेकानन्द ने किया। उन्होंने कथित तौर पर कौशल विकास निगम के फंड का दुरुपयोग किया था। इसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

73 वर्षीय नायडू पर 2015 में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कौशल विकास निगम के धन के कथित दुरुपयोग का आरोप है। इससे राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ था। अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने नायडू को नौ सितंबर को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में राजामहेंद्रवरम केंद्रीय कारागार में बंद हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को नायडू की याचिका को खारिज कर दिया था।

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