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शुष्क दिवस घोषित: 9 और 15 अगस्त को नहीं मिलेगी शराब, दुकानें रहेंगी बंद

छत्तीसगढ़ आबकारी देशी व विदेशी मदिरा लायसेंस शर्त की कण्डिका-16 के तहत् 9 अगस्त को मोहर्रम एवं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है.

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40 दिनों तक शराब की बिक्री न होने से 1000 करोड़ का हुआ नुकसान।

सुकमा. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त और 9 अगस्त को जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है. 09 अगस्त मोहर्रम दिन मंगलवार को मोहर्रम का त्योहार मनाया जाएगा. वहीं 15 अगस्त को आजादी पर्व यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा. इन दोनों त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर ने शुष्क दिवस घोषित गया है.

सुकमा के कलेक्टर हरिस. एस ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 तथा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी व विदेशी मदिरा लायसेंस शर्त की कण्डिका-16 के तहत् 9 अगस्त को मोहर्रम एवं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है. इस दिवस समस्त देशी/विदेशी शराब दुकान सीएस 2 (द्य) एवं विदेशी मदिरा दुकान एफएल 1 तथा एफएल 7 सैनिक केन्टीन पूरी तरह बन्द रहेगी.

जारी आदेश के मुताबिक छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 तथा वर्ष 2022-23 की आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिंन्दुओं पर शासन के निर्देशानुसार वाणिज्य कर आबकारी विभाग द्वारा 09 अगस्त मोहर्रम दिन मंगलवार एवं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस दिन सोमवार को शुष्क दिवस घोषित गया है.


कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इन दिनों में समस्त देश/विदेशी मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी तथा मदिरा का विक्रय, धारक एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा.