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21 साल पुराने इनकम टैक्स चोरी मामले में आरोपी को भेजा जेल

- विशेष न्यायालय ने जारी किया था खजाना टैक्सटाइल के संचालक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट  

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21 साल पुराने इनकम टैक्स चोरी मामले में आरोपी को भेजा जेल

21 साल पुराने इनकम टैक्स चोरी मामले में आरोपी को भेजा जेल

इंदौर. करीब 21 साल पुराने आयकर चोरी से जुड़े केस में आरोपी पर दो साल की सुजा मुकर्रर रखी गई थी। गिरफ्तारी वारंट के चलते मंगलवार को आरोपी कोर्ट में उपस्थित हुआ, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 16 नवंबर को कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर उपस्थित होने के आदेश दिए थे। अस्वस्थ होने के चलते मंगलवार को एम्बुलेंस से आरोपी गोपी अग्रवाल कोर्ट में उपस्थित हुआ। विशेष न्यायाधीश राजेश मिश्रा की कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। आयकर विभाग की ओर से अधिवक्ता अजय काकाणी ने पैरवी की। वर्ष 2000 के मामले में कोर्ट ने 2017 में दो साल की सजा सुनाई थी। निचली कोर्ट के फैसले को विशेष न्यायालय ने सही पाते हुए 16 नवंबर 2021 को सजा कायम रखी और गोपी अग्रवाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मालूम हो 10 लाख की टैक्स चोरी मामले में आयकर विभाग की टीम ने वर्ष 2000 में मनोरमागंज स्थित खजाना टैक्सटाइल्स पर छापा मारा था। इस दौरान कंपनी के बुक्स और स्टॉक में अंतर था। टैक्स चोरी को सेटल करने के लिए कंपनी की ओर से 10 लाख रुपए उस समय सरेंडर किए थे, लेकिन रिटर्न में उसके एवज में जो तीन लाख रुपए का भुगतान करना था, वह भी नहीं किया गया था। करीब 17 साल तक केस चलने के बाद निचली अदालत ने आरोपी को दो साल की सजा और अर्थदंड किया था, लेकिन फैसले को सीबीआइ कोर्ट में चुनौती दी गई थी।र्ष 2000 के मामले में कोर्ट ने 2017 में दो साल की सजा सुनाई थी।

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