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कार के शीशे पर काली फिल्म लगाई तो होगी कार्रवाई, फिल्म लगाने वाले दुकानदार पर भी होगा एक्शन

धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी।

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कार के शीशे पर काली फिल्म लगाई तो होगी कार्रवाई, फिल्म लगाने वाले दुकानदार पर भी होगा एक्शन

इंदौर. मध्य प्रदेश की आर्थिक नगरी इंदौर में जल्द ही चार पहिया वाहन के शीशे पर काली फिल्म लगाने वाले कार मालिक के साथ साथ अब उस दुकानदार के खिलाफ भी कारर्वाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने मामले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

ट्रैफिक पुलिस पहले वाहनों की अमानक नंबर प्लेट बनाने और मॉडिफाई साइलेंसर लगाने के मामले में ही दुकानदारों पर धारा 144 के तहत आदेश जारी कर कुछ पर कार्वाई भी कर चुकी है। लेकिन, अब काली फिल्म लगाने को लेकर भी आदेश जारी हुआ है। डीसीपी ट्रैफिक महेशचंद्र जैन के मुताबिक, चार पहिया वाहनों के शीशों पर काली फिल्‍म लगाना केंद्रीय मोटर यान अधिनियम की धारा 100 (2)/177 के तहत दंडनीय है।

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तो दर्ज होगा आपराधिक प्रकरण

यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा शीशे पर ब्लैक फिल्म लगी कारों आदि के विरुद्ध लगातार दंडात्मक कार्यवाही की जा रही थी, परंतु अब पुलिस ब्लैक फिल्म लगाने वालों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करेगी। जो भी दुकानदार और प्रतिष्ठान ऑटो मोबाइल-कार डेकोर आदि का कार्य करते हैं, वह वाहनों में नियम विरुद्ध काली फिल्म नहीं लगाएंगे, अगर लगाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा।

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ऐसी फिल्मों पर लगेगा जुर्माना

पुलिस अफसरों के मुताबिक, चार पहिया वाहनों के शीशे पर किसी भी तरह की काली फिल्म चस्पा करना अवैधानिक है। कई बार लोग पारदर्शिता के प्रतिशत के आधार पर बहस करते हैं, लेकिन नियमानुसार कोई फिल्म नहीं लगाई जा सकती। जिस वाहन में काली फिल्म लगी मिलेगी उसका चालान बनेगा।

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