
फर्जी तरीके से ट्रांसफर की भय्यू महाराज की कार, परिवहन आयुक्त ने दिया ये फरमान
इंदौर. भय्यू महाराज की मौत के बाद उनकी कार के फर्जी ट्रांसफर मामले में परिवहन आयुक्त के निर्देश पर आरटीओ ने जांच शुरू कर शिकायतकर्ता सहित वर्तमान कार के मालिक को बयान के लिए नोटिस जारी किए हैं। दोनों को अगले सप्ताह सोमवार व मंगलवार को आरटीओ कार्यालय बुलाकर पूछताछ की जाएगी। कार ट्रांसफर के कागजात पर हस्ताक्षर को लेकर भी जांच की जाएगी।
सद्गुरु दत्त धार्मिक व पारमार्थिक ट्रस्ट के सचिव तुषार पाटिल ने बगैर जानकारी दिए कार के नाम ट्रांसफर पर आरटीओ में आपत्ति दर्ज करवाई थी। भय्यू महाराज ने फरवरी में कार खरीदी थी, जिसे 7 फरवरी को ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर्ड किया गया था। कार (एमपी09-सीएक्स-7477) को महाराज की मौत के बाद 23 जून को भाजयुमो नगर महामंत्री मयूरेश पिंगले की पीएमएस रियल एस्टेट प्रालि के नाम पर ट्रांसफर करवाया गया। पिंगले महाराज का अनुयायी था और महाराज के कार बेचने की इच्छा पर उसने कार लेने की सहमति दी थी। आरटीओ ने जांच का जिम्मा एआरटीओ अर्चना मिश्रा को सौंपा है। मामले में जांच की जाएगी कि ट्रांसफर के लिए लगाए गए कागजात कितने पुराने हैं और किस तरह फर्जीवाड़ा किया गया। एआरटीओ कार की मूल फाइल और ट्रांसफर फाइल निकलवाई हैं। फाइल में गाड़ी का मयूरेश की कंपनी के नाम ट्रांसफर होना तो जून 2018 में दर्शाया गया है, लेकिन ट्रांसफर के लिए लगाए गए कागजात में 29 ट्रांसफर फॉर्म पर 22 जून 2016 की तारीख डली है। यह काम यहां पदस्थ बाबू देवेंद्र बनवारिया ने किया था, जिस पर भी जांच बैठाई गई है।
Published on:
08 Dec 2018 04:58 pm
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