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इस वेबसाइट पर करेंगे साइबर क्राइम की शिकायत तो फटाफट होगी कार्यवाही

इस वेबसाइट पर करेंगे साइबर क्राइम की शिकायत तो जल्द होगी कार्यवाही

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इस वेबसाइट पर करेंगे साइबर क्राइम की शिकायत तो जल्द होगी कार्यवाही

इंदौर. किसी के साथ साइबर अपराध हो जाता है तो उसे कार्रवाई के लिए पुलिस के चक्कर नहीं काटना होंगे। गृह मंत्रालय ने साइबरक्राइम डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाइट लांच की है। इस पर साइबर संबंधी अपराध की शिकायत ऑनलाइन की जा सकती है। गृह मंत्रालय की देखरेख में संबंधित राज्य के अफसर इस पर कार्रवाई करेंगे।

पिछले दिनों साइबर सेल के प्रदेशभर के अफसरों को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट की जानकारी दी गई। कई बार ठगी का शिकार व्यक्ति पुलिस थानों के चक्कर लगाता है, लेकिन सुनवाई नहीं होती। हाल ही में द्वारकापुरी में युवती के आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए थे। युवती फोटो हटवाने के लिए परेशान होती रही, लेकिन कहीं से मदद नहीं हो पाई। इसी तरह की परेशानी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने यह वेबसाइट लांच की है, जिसे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल नाम दिया गया है। इस वेबसाइट पर साइबर अपराध, ठगी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप जैसी घटना की जानकारी दी जा सकती है।

वेबसाइट पर शिकायत करने वाले को नंबर मिल जाएगा, जिसके आधार पर वह कार्रवाई को ट्रैक भी कर सकता है। शिकायत जिस राज्य से संबंधित होगी वह वहां के अफसरों को कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। कार्रवाई पर वरिष्ठ अफसर निगरानी भी रखेंगे। वेबसाइट पर पहचान जारी किए बगैर भी जानकारी दी जा सकती है। ट्विटर एट द रेट साइबर दोस्त पर भी वरिष्ठ अफसरों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। साइबर सेल के एसपी जितेंद्रसिंह के मुताबिक, वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत करने पर जल्द कार्रवाई होगी।

साइबर क्राइम को लेकर सख्त कानून
भारत में भी साइबर क्राइम मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। सरकार ऐसे मामलों को लेकर बहुत गंभीर है। भारत में साइबर क्राइम के मामलों में सूचना तकनीक कानून 2000 और सूचना तकनीक (संशोधन) कानून 2008 लागू होते हैं। मगर इसी श्रेणी के कई मामलों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), कॉपीराइट कानून 1957, कंपनी कानून, सरकारी गोपनीयता कानून और यहां तक कि आतंकवाद निरोधक कानून के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।

कई मामलों में लागू होता है आईटी कानून
साइबर क्राइम के कुछ मामलों में आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए आईटी नियम 2011 के तहत भी कार्रवाई की जाती है। इस कानून में निर्दोष लोगों को साजिशों से बचाने के इतंजाम भी हैं।लेकिन कंप्यूटर, इंटरनेट और दूरसंचार इस्तेमाल करने वालों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि उनसे जाने-अनजाने में कोई साइबर क्राइम तो नहीं हो रहा है।