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उपभोक्ता फोरम का फैसला: दो माह में नई कार का इंजन खराब, नई गाड़ी या ब्याज सहित पैसे लौटाना होंगे

खरीदार को 10 हजार रुपए हर्जाना भी मिलेगा।

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उपभोक्ता फोरम का फैसला: दो माह में नई कार का इंजन खराब, नई गाड़ी या ब्याज सहित पैसे लौटाना होंगे

अलमारी का लॉक ठीक करने के लिए बुलाया और कर गए जेवरों पर हाथ साफ,अलमारी का लॉक ठीक करने के लिए बुलाया और कर गए जेवरों पर हाथ साफ,उपभोक्ता फोरम का फैसला: दो माह में नई कार का इंजन खराब, नई गाड़ी या ब्याज सहित पैसे लौटाना होंगे

इंदौर. नई कार खरीदने के दो माह बाद ही इंजन खराब होने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने आदेश दिए कि कंपनी या तो परिवादी को नई कार दे या उसकी पूरी कीमत लौटाए। कार की राशि पर करीब सात साल की नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी चुकाना होगा। मानसिक रूप से परेशान परिवादी को 10 हजार रुपए और दो हजार रुपए परिवाद शुल्क भी कंपनी को चुकाना होगा।

एडवोकेट मुकेश सिन्जोनिया के मुताबिक, राजगढ़ की प्रेमलता सिंह ने इंदौर में भमोरी स्थित कंपनी के शोरूम से 29 अप्रैल 2012 को पांच लाख 606 रुपए में नई कार खरीदी। इसमें कुछ दिनों बाद ही परेशानी आने लगी। इंजन से आवाज आने के साथ ही गियर लगाने के बावजूद लोड नहीं ले रही थी। प्रेमलता ने गाड़ी कंपनी के सर्विस सेंटर पर दी और कस्टमर केयर पर शिकायत भी की, लेकिन सुनवाई हुई। एक बार सुधारकर कार दी गई, लेकिन समस्या का हल नहीं हुई। लगातार चक्कर काटने के बाद उन्होंने कंपनी को कानूनी नोटिस दिया, बाद में परिवाद दायर कर नई गाड़ी और मानसिक कष्ट के लिए ५० हजार रुपए मांगे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ फैसला दिया है। आदेश के दो माह के भीतर या तो नई गाड़ी देना या उसकी ब्याज सही पूरी राशि चुकाना होगी।