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नियम बनाया आसान…ई-वे बिल के लिए शहर में सीमा 10 से बढ़ाकर 50 किमी की

सरकार ने ई-वे बिल को आसान बनाते हुए नए प्रारूप का प्रकाशन किया

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इंदौर. सरकार ने ई-वे बिल को आसान बनाते हुए नए प्रारूप का प्रकाशन कर दिया है। वस्तुओं को शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए तय ई-वे बिल जनरेट करने की सीमा को 10 किमी से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया है। इसके अलावा अब एक ट्रांसपोर्टर दूसरे ई-वे बिल ट्रांसफर कर सकेगा।

मालूम हो सरकार आगामी 1 अप्रैल से इंटर स्टेट कैरियर पर ई-वे बिल लागू करने की तैयारी कर रही है।
जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन के लिए निर्धारित फार्म-49 की प्रक्रिया समाप्त होने से अब राज्यों की सीमाओं पर होने वाली चेकिंग भी नहीं हो रही है।

जीएसटी बिलिंग के आधार पर बिल्टियां बनाकर माल का परिवहन हो रहा है। जीएसटी के साथ ही माल परिवहन की व्यवस्था के लिए ई-वे बिल भी लागू किया जाना था, लेकिन परिस्थितियां व विरोध को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया था। बाद में इसके प्रारूप में मामूली बदलाव के साथ इसे फरवरी में लागू किया, लेकिन साइट क्रेश होने और प्रावधानों की जटिलता के कारण इसे फिर स्थगित कर दिया।

अब सरकार ने इसे आगामी 1 अप्रैल से फिर शुरू करने का निर्णय लिया है, इसके लिए प्रारूप में किए गए बदलावों को प्रकाशित किया है। जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्टर व कारोबारियों की मांगों को देखते हुए सरकार ने कानून में कुछ बड़े बदलाव किए है। अभी तक शहरी सीमा में 10 किमी माल परिवहन के लिए ई-वे बिल जनरेट करना होता था।

महिलाओं को सिटी बस में रहेगी छूट

इंदौर. महिला दिवस के मौके पर सिटी बसेस में महिलाएं फ्री सफर कर सकेंगी। एआईसीटीएसएल के सीईओ संदीप सोनी के मुताबिक महापौर मालिनी गौड के निर्देशानुसार यह विशेष छूट दी जा रही है। शहर में लोक परिवहन में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत उम्दा है।

इसे प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं को यह छूट दी जा रही है। किराए में यह राहत आई बस व सिटी बस दोनों में सभी रूटस पर रहेगी।