नागदा नगर परिषद द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए क्षेत्र में नवरात्र महोत्सव आयोजित कर सरकारी पैसों का दुरुपयोग करने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका कोर्ट ने जनहित का मुद्दा नहीं मानते हुए खारिज कर दी है। कोर्ट ने इसके साथ ही कोर्ट को गलत जानकारी देने की बात कहते हुए याचिकाकर्ता पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एडवोकेट लोकेश भटनागर के मुताबिक नागदा के सुबोध स्वामी और अभय चोपड़ा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उनका कहना था, नागदा नगर परिषद ने नवरात्र महोत्सव के नाम पर नियमों की अनदेखी करते हुए सरकारी पैसा खर्च किया है। करीब एक साल तक याचिका चलने के बाद कोर्ट ने माना है, याचिकाकर्ता ने कोर्ट में जो जानकारी पेश की है वो आधारहीन है।