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१६ मई तक बंद रहेगा फॉर मोर शॉट पब

आधी रात के बाद भी खुला रखा था पब, अब मिली सजा

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१६ मई तक बंद रहेगा फॉर मोर शॉट पब

१६ मई तक बंद रहेगा फॉर मोर शॉट पब

इंदौर. न्यू पलासिया 56 दुकान के पास संचालित होने वाले फॉर मोर शॉट पब को सील करने के साथ ही प्रशासन ने उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया है। पब रात 1.30 बजे तक चालू था और वहां डांस के दौरान टल्ला लगने पर जमकर मारपीट हुई थी। मामले में आरोपी बने पब के मैनेजर व हमले के आरोपी पर रासुका भी लगा दी है।
30 अप्रैल की रात को 1.30 बजे साथियों के साथ पब पहुंची युवती व अन्य के साथ जमकर मारपीट हुई थी। डांस के दौरान टल्ला लगने की बात को लेकर हुए विवाद मेें दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। दोस्त का जन्मदिन मनाने आए रणबीर, तपन रुनवाल व अन्य पर पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोप था कि युवती के साथियों पर चाकू से हमला किया गया था। पॉश इलाके में देर रात हुए विवाद में जमकर हंगामा ुहुआ और रहवासी भी जाग गए थे।
आमतौर पर रात करीब 12 बजे तक पब खुला रहने की अनुमति है लेकिन यहां रात 1.30 बजे तक पब खुला था। कलेक्टर मनीषसिंह के निर्देश पर आबकारी विभाग ने जांच की। मौके पर अधिकृत लाइसेंसी नहींं मिले, शराब का हिसाब व निरीक्षण पुस्तिका भी नहीं मिली। आबकारी की रिपोर्ट पर कलेक्टर ने पब पार्टनर संभव पति रवि सक्सेना को जारी लाइसेंस 16 मई के लिए निलंबित कर दिया। पब को सील भी कर दिया है।
इधर, आतंक मचाने पर पुलिस के प्रस्ताव पर कलेक्टर ने दो आरोपियों पर रासुका लगा दी है। तुकोगंज टीआइ कमलेश शर्मा के मुताबिक, आरोपी रणवीर उर्फ राम नेकिया पिता बाबूनंद उर्फ बाबू आनंद नेकिया निवासी भवानीपुरा अन्नापूर्णा और हैप्पी उर्फ इरफान अली पिता शाकिर अली मूल निवासी फौजी नगर देवास पर रासुका लगाई गई है।

आरोपी रणवीर उर्फ राम पर महिला से छेड़छाड़ सहित अन्य गंभीर धारा में केस दर्ज है। हैप्पी उर्फ इरफान अली पब का मैनेजर है, उस पर देवास कोतवाली में शादी के लिए युवती का अपहरण व तुकोगंज, संयोगितागंज में भी अपराध दर्ज है।