
भोपाल. अगर आप अपना घर बनवाने की सोच रहे हैं तो यह बिल्कुल सही समय है। अब आपको अपना घर बनवाने के लिए 5 लाख रुपए कम खर्च करने पड़ेंगे। मध्यप्रदेश में प्लॉट खरीदकर अपनी पसंद से मकान बनाने पर लगने वाला जीएसटी नहीं लगेगा।
दरअसल, GST की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी इंदौर ने यह फैसला सुनाया है कि प्रदेश में डेवलप प्लॉट पर अब 18 फीसदी GST नहीं लगेगा। इस मामले में भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपील की थी, अपील पर सुनवाई के बाद डेवलप प्लॉट पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने को गलत बताया है।
मध्य प्रदेश में सरकारी संस्था हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरण, सरकारी गृह निर्माण संस्थाएं और प्राइवेट डेवलपर बड़े पैमाने पर प्लॉट डेवलप करके बेचते हैं। प्रदेशभर में हजारों लोगों ने इन सभी से प्लॉट खरीदे हैं लेकिन जीएसटी को लेकर प्लॉट खरीददारों और इन संस्थाों के बीच 10 हजार से ज्यादा विवाद लंबित हैं जो इस आदेश के बाद भी खत्म होते नजर आ रहे हैं। डवलप प्लॉट पर 18 फीसदी जीएसटी को हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरण, सरकारी गृह निर्माण संस्थाएं और प्राइवेट डेवलपर असमंजस में थे। पिछले दो सालों से इस टैक्स के वजूद में आने के बाद से ही लोगों से टेक्स बसूली की जा रही थी।
GST की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी इंदौर का फैसला आने के बाद अब घर बनाने का समपना देख रहे लोगों के चेहरे पर मुश्कान आ गई है। अब लोग प्लाट खरीदकर अपने सपनों का घर बना सकते हैं। अब मकान बनाने वालों को पांच लाख रुपए तक कम खर्च करने होंगे।
Published on:
29 Nov 2021 06:37 pm
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