इंदौर। महू केंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में लगी जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। पार्षदों की ओर से तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के परिजन चुनाव हार गए थे, इसके बाद जनहित याचिका दायर की गई, इसमें जनहित से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए याचिका खारिज की जाए।