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सीएस, कलेक्टर, निगमायुक्त को नोटिस

ट्रेंचिंग ग्राउंड की आग : चार सप्ताह में मांगा जवाब, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को भी पक्षकार बनाने के आदेश

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manoj mehta

Feb 19, 2016

इंदौर .
देवगुराडिय़ा स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड के कचरे में आए दिन लगने वाली आग को गंभीर मसला मानते हुए हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। मामले में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस पीके जायसवाल व आलोक वर्मा की युगल पीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव, कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।


याचिकाकर्ता को आदेश दिए हैं कि वे मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी पक्षकार बनाएं। याचिका पर अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। याचिकाकर्ता आकाश शर्मा ने याचिका में एयर पॉल्यूशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट व एमपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के उल्लंघन को मुख्य आधार बनाया है।

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