7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर में स्कूल गर्ल्स को निर्वस्त्र करने पर हाईकोर्ट की सख्ती, पुलिस कमिश्नर को तलब किया

indore school girls स्कूल में टीचर्स पर गर्ल्स स्टूडेंट ने कपड़े उतरवाकर चेकिंग करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद स्टूडेंट के अभिभावकों का टीचर्स से जमकर विवाद हुआ।

2 min read
Google source verification
indore school girls

indore school girls

मध्यप्रदेश के इंदौर में गर्ल्स स्टूडेंट को निर्वस्त्र करने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस कमिश्नर को तलब किया है। कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर उनसे जवाब भी मांगा गया है। एक सरकारी स्कूल में टीचर्स पर गर्ल्स स्टूडेंट ने कपड़े उतरवाकर चेकिंग करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद स्टूडेंट के अभिभावकों का टीचर्स से जमकर विवाद हुआ। मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने तब पुलिस कमिश्नर से पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध बनने के संबंध में जवाब मांगा लेकिन अभी तक मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इंदौर के स्कूल में छात्राओं को निर्वस्त्र कर चेकिंग के मामले में लगी जनहित याचिका पर बुधवार को मध्यप्रदेश के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत की बेंच के समक्ष सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इंदौर पुलिस कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि कोर्ट के आदेश के पालन में क्या कार्यवाही की गई। इसके साथ ही उनपर कोर्ट की अवमानना ​​का केस चलाने की भी चेतावनी दी।

यह भी पढ़ें: श्योपुर में पुलिस की सख्ती, बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को नहीं करने दिया प्रवेश

यह भी पढ़ें: एमपी में उपचुनाव: बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियोें को पुलिस ने पकड़ा, कर दिया नजरबंद

हाईकोर्ट ने इंदौर पुलिस कमिश्नर को अगली सुनवाई में पेश होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि क्यों न 30 अगस्त 2024 के आदेश का अनुपालन न करने पर उनपर न्यायालय की अवमानना ​​की कार्रवाई की जाए!

बुधवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस एसए धर्माधिकारी की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि इंदौर पुलिस कमिश्नर द्वारा केस में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस पर कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर इंदौर को शोकॉज नोटिस देकर कहा कि वे एक सप्ताह में शपथ पत्र देकर बताएं कि क्या कार्यवाही की गई है। 25 नवंबर को अगली सुनवाई पर कोर्ट में उपस्थित होने और 30 अगस्त को दिए गए आदेश का पालन नहीं किए जाने पर अवमानना की कार्यवाही करने की भी बात कही।

ये है मामला
2 अगस्त 2024 के दिन इंदौर के सरकारी स्कूल में टेस्ट के दौरान कुछ छात्राओं की चेकिंग की गई। छात्राओं ने आरोप लगाया कि बाथरूम के अंदर ले जाकर उनके कपड़े उतरवाकर तलाशी ली गई। छात्राओं ने घर जाकर घटना बताई तो अभिभावक स्कूल पहुंचे और हंगामा कर दिया। अभिभावकों ने मल्हारगंज थाने में शिकायत भी की। इधर आरोपी टीचर जया पंवार ने कहा कि निर्वस्त्र कर चेकिंग नहीं की गई।​​​​​​ एक छात्रा के पास मोबाइल मिला था, खुद को बचाने के लिए वे मुझ पर गलत आरोप लगा रहीं हैं। आरोपी टीचर जया पवार जमानत के लिए हाईकोर्ट गई थीं लेकिन कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी।