
इनकम टैक्स का छापा (File)
इंदौर. सभी आयकरदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। रिटर्न दाखिल करने के लिए टैक्स कंसल्टेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मदद ली जाती है। क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न खुद भी फाइल कर सकते हैं। सीए अभय शर्मा ने रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया बताई। यह भी कहा कि रिटर्न में आय, व्यय, कर कटौती, निवेश, टैक्स आदि की सही जानकारी देना जरूरी है। रिटर्न सावधानी से भरा जाए, क्योंकि छोटी सी गलती इनकम टैक्स का नोटिस दिलवा सकती है।
यह अपनाएं प्रक्रिया
- रिटर्न फाइल करने के लिए आयकर की वेबसाइट पर अपने पैन नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो आइडी और पासवर्ड से लॉगइन करें।
- फाइल योर रिटर्न ऑप्शन पर जाएं। स्क्रीन खुलने पर डिजायर्ड इनकम यानी सैलरीड, बिजनेस आदि में से अपनी फील्ड चुनें।
- सैलरीड करदाता फॉर्म 16 की डिटेल भरें। इंट्रेस्ट इनकम के कॉलम में बैंक ब्याज की जानकारी दें।
- इसके बाद 26 एएस इम्पोर्ट करें। इससे आपका टीडीएस प्रदर्शित होगा।
- स्क्रीन पर एआइएस-टीआइएस का ऑप्शन दिखेगा। इसे डाउनलोड कर यूटिलिटी में इम्पोर्ट करें। इससे एडवांस टैक्स (अगर भरा है तो) की पूरी डिटेल आ जाएगी।
- इसके साथ ही लेन-देन की वह जानकारियां भी नजर आएंगी, जो आयकर विभाग को अलग-अलग स्रोत से हासिल हुई हैं। रिटर्न में इनकी जानकारी देना अनिवार्य है, नहीं तो नोटिस मिल सकता है।
- अगर टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो चालान के जरिए इसका भुगतान करें। भुगतान के पश्चात रिटर्न वैलिटेड ऑप्शन पर जाएं।
- अब जेएसओएन फाइल जनरेट हो जाएगी। इस फाइल को फाइल योर रिटर्न ऑप्शन में अपलोड कर दें।
- आखिरी में रिटर्न वेरिफाइड का ऑप्शन आएगा। ये वेरिफिकेशन जरूरी है, जो आधार ओटीपी या डिजिटल बैंकिंग से हो सकता है।
- किसी कारण से रिटर्न वेरिफाय नहीं हो पा रहा है तो आइटीआर का प्रिंट निकालकर 120 दिन के भीतर सीपीसी बेंगलूरु पोस्ट कर दें।
Published on:
30 Apr 2023 07:23 pm
बड़ी खबरें
View Allइंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
