
प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो यह खबर भी जरूर पढ़ लें...
इंदौर.
पति-पत्नी के बीच फ्लैट के मालिकाना हक को लेकर लगे दावे पर जिला कोर्ट ने पति के मालिक होने का दावा खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति ने अगर पत्नी के नाम संपत्ति खरीदी है तो पत्नी ही उस संपत्ति की मालिक रहेगी। भले ही उसका भुगतान पति ने किया हो।
2005 में पति महेंद्र ने ओल्ड पलासिया इलाके में एक फ्लैट पत्नी के नाम से खरीदा। महेंद्र ने आरोप लगाया कि पत्नी ने इस फ्लैट को हड़पने की नीयत से उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस लगाया है। 2011 में तलाक का केस भी लगा जिसे कोर्ट निरस्त कर चुका है। पति ने पत्नी के नाम वाले इस फ्लैट पर अपना मालिकाना दावा पेश करते हुए वाद प्रस्तुत किया था। पति ने कोर्ट में तर्क रखा कि फ्लैट का भुगतान उसने किया था। वहीं पत्नी की तरफ के तर्क दिया गया कि जिस समय फ्लैट का भुगतान पति ने किया था तब उनके बीच मधुर संबंध थे। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत पति का दावा खारिज कर दिया।
Published on:
18 Sept 2022 07:15 pm
बड़ी खबरें
View Allइंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
