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सांसद, विधायक, मंत्रियों को एक से अधिक पेंशन देने का मामला, हाईकोर्ट ने दिया अहम आदेश

- पांच साल का कार्यकाल पूरा किए बिना पेंशन नहीं देने की भी मांग, एक सप्ताह बाद फिर होगी सुनवाई

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इंदौर.सांसद, विधायक और मंत्रियों को एक से अधिक पेंशन मिलने से जुड़े नियमों में बदलाव की मांग करते हुए हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। जस्टिस सुजोय पॉल और जस्टिस अनिल वर्मा की युगल पीठ ने याचिकाकर्ता को पेंशन व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया पूरा एक्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। एक सप्ताह में एक्ट पेश करने के बाद अगस्त के पहले सप्ताह में याचिका पर सुनवाई होगी।

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पिछले सुनवाई में शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट का 2018 में दिया गया एक आदेश पेश किया गया था, लेकिन उसमें अलग बिंदु होने पर कोर्ट ने एक्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। याचिका में केंद्र सरकार के विधि विभाग सहित अन्य जिम्मेदार महकमों को पक्षकार बनाया गया है। मांग है जब देश में चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक को सिर्फ एक पेंशन मिलती है तो फिर सांसद, विधायक और मंत्रियों को एक से अधिक पेंशन देने का नियम क्यों है।

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यदि एक व्यक्ति विधायक के बाद सांसद भी बन जाए तो उसे विधायक और लोकसभा सांसद का वेतन और भत्ता भी मिलता है। इसी तरह राज्यसभा सांसद चुने जाने और केंद्रीय मंत्री बन जाने पर मंत्री का वेतन-भत्ता और विधायक-सांसद की पेंशन भी मिलती है, जबकि सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को एक ही पेंशन मिलती है। नेताओं को एक दिन का विधायक या सांसद बनने पर भी पेंशन की पात्रता होती है। इस मामले में शासकीय सेवकों की तरह गाइडलाइन बनाने की बात कही गई है।

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एडवोकेट पूर्वा जैन के माध्यम से दायर याचिका में मांग की गई है कि संविधान के मुताबिक समानता के अधिकार के कानून का पालन हो। जनप्रतिनिधियों की पेंशन के लिए भी शासकीय सेवकों की तरह गाइडलाइन बनाई जाए। कम से कम पांच साल का कार्यकाल अनिवार्य किया जाए। साथ ही वे अंत में जिस पद पर रहें, उसी की पेंशन उन्हें मिले। मंत्री या निगम-मंडल में अन्य सरकारी पदों पर रहते हुए वेतन के साथ पुराने पदों की पेंशन नहीं दी जाए।

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गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार ने मार्च 2005 के बाद नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन ही बंद कर दी है। इस संदर्भ में मांग की है कि वेतन-पेंशन निर्धारण के लिए सरकार कमेटी या बोर्ड बनाए, जिसके पास देश के हर विधायक और सांसद का पूरा रिकॉर्ड हो ताकि वह देश में कहीं पर भी वेतन या एक से अधिक पेंशन लाभ नहीं ले सके। कम से कम पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाले नेता को ही पेंशन की पात्रता होना चाहिए।

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