इंदौर

हर्ष हत्याकांड व प्रिंसिपल को जिंदा जलाने के मामले चिह्नित अपराध में शामिल

- कोर्ट का फैसला आने तक एक अधिकारी रखेगा नजर

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Feb 23, 2023
अपनों ने ही छीना परिवार का 'हर्ष'

इंदौर । सिमरोल में प्रिंसिपल को जिंदा जलाने वाला मामला और फिरौती के लिए हर्ष की हत्या के मामले को पुलिस ने चिह्नित अपराध की श्रेणी में रखा है। अब इन मामलों में कोर्ट का फैसला आने तक एक पुलिस अधिकारी नजर रखेगा ताकि पीडि़त परिवार को न्याय मिल सके।
सिमरोल में सोमवार को प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा पिता मनोज शर्मा (45) निवासी आनंद नगर को कॉलेज के पूर्व छात्र आशुतोष श्रीवास्तव ने पेट्रोल डालकर जला दिया था। इसमें आरोपी भी झुलस गया है। अभी उसका इलाज चल रहा है। एसपी भगवत सिंह ने बताया कि जघन्य अपराध को पुलिस ने चिह्नित अपराध की श्रेणी में लिया है। इसमें पुलिस जल्द से जल्द विवेचना खत्म करके चालान पेश करेगी। इसके साथ ही कोर्ट से भी अनुरोध किया जाएगा कि जल्द से जल्द ट्रायल खत्म कर फैसला सुना दे। साथ ही किशनगंज में हुए हर्ष हत्याकाण्ड के मामले को भी चिह्नित अपराध की श्रेणी में रखा है। पैसों के लिए एक मासूम की हत्या में जल्द ही आरोपी को सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
क्या होता है चिह्नित अपराध?
अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे चिह्नित अपराध की श्रेणी में डाला जाता है। इसके बाद उस अपराध में एक अधिकारी को जिम्मेदारी दे दी जाती है। वह जांच के साथ ही कोर्ट में ट्रायल के दौरान भी ध्यान रखता है। समय पर गवाह कोर्ट आ रहे हैं, वह अपना बयान दर्ज करा रहे हैं या नहीं, आदि पर ध्यान दिया जाता है। उसे कोई डरा-धमका कर गवाही बदलने के लिए दबाव तो नहीं बना रहा ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही का आरोपी को फायदा नहीं मिल सके।
आरोपी को आज पुलिस लेगी रिमांड पर
महिला की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं आरोपी की हालत में सुधार है। एसपी भगवतसिंह ने बताया कि आरोपी को आज गिरफ्तार किया जाएगा। उसकी हालत में सुधार के चलते उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। जहां से पुलिस उसकी रिमांड मांगेगी। रिमांड पर लेने के बाद कई बातों का खुलासा होने की उम्मीद है।

Published on:
23 Feb 2023 11:16 am
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