
चर्चित कैलाश बाहेती अपरहरण कांड के आखिरी आरोपी को आजीवन कारावास
- 2004 में रेसकोर्स रोड से किया गया था अपहरण, पांच करोड़ की मांगी गई थी फिरौती
इंदौर. 17 साल पहले हुए शहर के चर्चित उद्योगपति कैलाश बाहेती अपहरण कांड के एक आरोपी आदित्य कुमार उर्फ झून्नू सिन्हा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले में सात अन्य आरोपियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि आदित्य घटना के करीब चार साल बाद गिरफ्तार हुआ था। कुछ समय जमानत पर बाहर रहने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश उत्तम कमार डार्वी की कोर्ट ने 16 गवाहों के बयान के आधार पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक संजय शुक्ला के मुताबिक 16 दिसंबर 2004 को कैलाश बाहेती मॉर्निंग वाक के लिए रेसकोर्स रोड पहुंचे थे, तभी वहां एक कार रुकी और एक व्यक्ति ने पर्ची दिखाकर उनसे पता पूछने के लिए रोका, जैसे ही वे रुके 7 लोगों ने उनकी आंख पर पट्टी बांधकर गाड़ी में बैठाकर एक फ्लैट में ले गए। 8 आरोपियों ने बाहेती के परिजनों से पांच करोड़ की फिरौती मांगी थी। हालांकि बाद में एक करोड़ रुपए पर बात तय हुई थी। पैसा लेने के पहले ही नागपुर के आसपास बाहेती किसी तरह बदमाशों की चगूल से छूटकर भाग निकले थे। इसके बाद पुलिस ने सात आरोपियों को जनवरी 2005 में पकड़ लिया था, लेकिन आदित्य फरार था। 2007 में वह भी पकड़ा गया था। 2013 तक जेल में रहने के बाद उसे जमानत मिल गई थी। मंगलवार को गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Published on:
05 Jan 2022 03:40 pm
बड़ी खबरें
View Allइंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
