
इंदौर. नगर निगम के करोड़पति बेलदार असलम खान के मामले में लोकायुक्त संगठन को चालान पेश करने की अनुमति मिल गई है। जांच में आय से करीब 9 गुना ज्यादा संपत्ति मिलने का अनुमान है। मामले में शुरुआती 3 साल की जांच के बाद लोकायुक्त ने 2 साल पहले चालान की अनुमति मांगी थी, जिस पर अब निर्णय कर अनुमति दी गई है।
६ अगस्त 2018 को लोकायुक्त संगठन ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर बेलदार असलम खान के अशोका नगर स्थित आवास पर छापामार कार्रवाई की थी।
लोकायुक्त टीम जांच करने पहुंची तो लग्जरी लाइफ स्टाइल देखकर अफसर भी चौंक गए थे। जांच के दौरान करीब 25 लाख रुपए नकद, करीब 2 किली सोने के साथ ही कंचननबाग, आइडीए की स्कीम, सुभाघ मार्ग, देवास आदि स्थानों पर जमीन व अन्य संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले थे।
नौकरी-भत्ते से 40 लाख की आय, सपंत्ति 4 करोड़
डीएसपी संतोषसिंह भदौरिया ने जांच पूरी कर करीब दो साल पहले चालान की अनुमति के लिए पत्र लिखा था। लोकायुक्त जांच में नगर निगम के बेलदार असलम खान की नौकरी और भत्ते से करीब 40 लाख रुपए की आय होना पाया गया था, जबकि संपत्ति करीब पौने चार करोड़ यानी 9 गुना ज्यादा पाई गई थी।
अनुमति के साथ संशोधन का उल्लेख
करीब दो साल के बाद अब शासन से चालान पेश करने की अनुमति मिली है। हालांकि जो चालान प्रतिवेदन भेजा गया था उसमें भी कुछ संसोधन के लिए कहा गया है। डीएसपी भदौरिया ने माना कि चालान पेश करने की अनुमति मिल गई है, जल्द चालान को अंतिम रूप देकर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
Published on:
27 May 2023 07:09 pm
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