इंदौर

इंतजार खत्म…NHM संविदाकर्मियों को भी मिलेगी ‘अनुकंपा नियुक्ति’, निर्देश जारी

MP News: पात्र सदस्य नहीं होने या पद रिक्त न होने की स्थिति में परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।

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Jul 02, 2025
(फोटो सोर्स: पत्रिका)

MP News: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को अब अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी प्रकोष्ठ की पहल पर 1 जुलाई 2025 को मिशन संचालक द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रदेश अध्यक्ष नीतू केल्दे ने बताया कि मार्च 2025 में संविदा नीति के अंतर्गत एचआर मैन्युअल में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान शामिल किया गया था, लेकिन अमल के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी हुए थे। इस मुद्दे को लेकर प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने मांगपत्र से सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। इसमें अनुकंपा नियुक्ति का विशेष उल्लेख था। पात्रता के अनुसार कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा। सभी कर्मचारियों ने आभार व्यक्त किया है।

ये लोग होंगे पात्र

-अनुकंपा नियुक्ति मृत्यु के 7 वर्ष तक पद रिक्त होने पर दी जा सकेगी।

-पहली संतान के नाबालिग होने पर उसके व्यस्क होने के एक वर्ष के भीतर मौका मिलेगा।

-पात्र सदस्य नहीं होने या पद रिक्त न होने की स्थिति में परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।

-इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी या अर्धसरकारी सेवा में न हो।

-अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

ऐसे करना होगा आवेदन

अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन सीएमएचओ कार्यालय में करना होगा। सत्यापन के बाद आवेदन राज्य एनएचएम को भेजा जाएगा। दुर्घटना मृत्यु को प्राथमिकता दी जाएगी।

लगाना होगा शपथ पत्र

शैक्षणिक प्रमाण पत्र देना होगा। परिवार के सभी सदस्यों की सहमति का शपथ पत्र कि चयनित व्यक्ति परिवार का भरण-पोषण करेगा।

Updated on:
02 Jul 2025 11:38 am
Published on:
02 Jul 2025 11:36 am
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