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गाड़ी की कीमत से ज्यादा का चालान, इसलिए नहीं आ रहे वाहन लेने

- गाडिय़ों की लगी लाइन, दूसरे वाहनों को रखने में आ रही परेशानी

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इंदौर

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Manish Yadav

Jul 23, 2023

गाड़ी की कीमत से ज्यादा का चालान, इसलिए नहीं आ रहे वाहन लेने

गाड़ी की कीमत से ज्यादा का चालान, इसलिए नहीं आ रहे वाहन लेने

इंदौर। शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में चालान की रकम इतनी ज्यादा हो गई कि वाहन स्वामी दोबारा पलटकर ही नहीं देख रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि ट्रैफिक थाने पर गाडिय़ों की लाइन लग गई। इसके कारण दूसरे वाहनों को रखने में परेशानी आ रही है।
यह हाल एमटीएच पर साफ देखा जा सकता है। यहां पर करीब 70 दो पहिया वाहन खड़े हैं। इन गाडिय़ों के मालिक को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। मामले में कोर्ट का चालान काटा गया। कोर्ट में केंद्र के नियम लगते हैं। इसके चलते शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कम से कम 10 हजार रुपए का चालान बनता है। अगर लाइसेंस नहीं हो तो 5 हजार और जुड़ जाते हैं। तेज रफ्तार होने पर पांच हजार रुपए और। इस तरह से दूसरे नियमों के चलते 10 हजार की रकम बढ़कर हजारों में हो जाती हैं। यह एक पुरानी बाइक की कीमत से ज्यादा हो जाती। इसके चलते वाहन चालक पकड़े जाने के बाद दोबारा थाने की और रुख नहीं करते और थाने पर गाडिय़ा जमा होने लगती हैं।
वीकेंड पर कार्रवाई-शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अधिकतर शनिवार और रविवार को मुहिम चलाई जाती है। दो दिनों में थाने पर गाडिय़ों की लाइन लग जाती हैं। चार पहिया वाहन चालक तो गाड़ी ले जाते हैं, लेकिन दो पहिया वाहन चालक अपनी गाड़ी का चालान नहीं भरते। इस वर्ष के आंकड़ों की बात करें तो करीब 300 वाहन चालकों को पकड़ा गया है।
दोगुना हो गया चालान
हाल ही में परिवहन विभाग ने खतरनाक तरीके से गाडी़ चलाने पर चालान की रकम दोगुना कर दी है। अब लाल बत्ती पार करने पर, स्टॉप लाइन का उल्लंघन करने पर भी 20 हजार का चालान और दो साल की सजा तक हो सकती है। शराब पीकर गाडी़ चलाने के साथ में यह उल्लंघन भी जुड जाए तो चालान की रकम एक पुरानी बाइक या स्कूटर की कीमत से ज्यादा हो जाती है। आने वाले दिन में जब यह भी जुड़ जाएंगे तो थाने पर गाडिय़ों की संख्या और भी ज्यादा हो जाएगी।
किस पर कितना चालान
शराब पीकर गाड़ी चलाना- 10 हजार
बिना लाइसेंस- 5 हजार रुपए
तेज रफ्तार गाड़ी चलाना- 5 हजार
मोबाइल पर बात करते हुए- 5 हजार
बिना रजिस्ट्रेशन के- 2 हजार रुपए
बीमा नहीं होने पर- 1 हजार रुपए
( आंकड़े ट्रैफिक पुलिस के अनुसार)