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Breaking : कक्कड़ पर छापा, कोर्ट में सिब्बल बोले- पंचनामे से पहले भाजपा को कैसे मिली जब्त माल की जानकारी

कोर्ट में सिब्बल बोले- गलत है कार्रवाई, निजता के अधिकार का भी उल्लंघन

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इंदौर

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Hussain Ali

Apr 11, 2019

hanumangarh news

झूठी रिपोर्ट तैयार कराने के आरोप में वकीलों व चिकित्सकों पर मामला दर्ज

इंदौर. मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ ने आयकर छापे के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। प्रवीण कक्कड़ की ओर से वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं।
जस्टिल प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस विवेक रूसिया की युगल पीठ में सुबह 11.20 बजे बहस शुरू हुई। सिब्बल ने कहा कि बिना पर्याप्त जानकारी के कार्रवाई की गई है। राज्य पुलिस को बताए बिना कार्रवाई करना गलत है। इसमें निजता के अधिकार का भी उल्लंघन किया गया है। छापे के वक्त घर में एक स्पेशल चाइल्ड था जो डर गया। साथ ही बिना पंचनामा बनाए भाजपा को कैसे पता चल गया कि कितना माल जब्त हुआ है। 12.31 बजे पर सिब्बल के तर्क खत्म हुए। आयकर विभाग की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय जैन तर्क रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग को धारा 132 में पर्याप्त अधिकार है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के निवास पर रविवार को आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा था। अफसर सीआरपीएफ का बल लेकर टूरिस्ट बस में पहुंचे थे। 15 अधिकारियों की टीम ने स्कीम 74 स्थित घर के साथ बीसीएम हाइट्स स्थित कार्यालय, शालीमार टाउनशिप और जलसा गार्डन पर कार्रवाई की। कक्कड़ ने आरोप लगाए हैं कि आयकर विभाग ने बिना किसी शिकायत और आधार के कार्रवाई की। परिवार को नियम विरुद्ध घर में बंधक बनाया, उन्हें घर में भी घूमने नहीं दिया। अवैध कार्रवाई से परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।