17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खरीदी 10 लाख रुपए से ज्यादा की कार तो कटेगा टीसीएस 

एक जून से लागू होंगे टीडीएस और टीसीएस के नए प्रावधान

less than 1 minute read
Google source verification

image

Veejay Chaudhary

May 10, 2016

Luxury cars sale up

Luxury cars sale up

इंदौर. महंगी कार के शौकीनों पर आयकर विभाग ने शिकंजा कस दिया है। एक जून से 10 लाख से अधिक की कार खरीदने वालों पर एक प्रतिशत टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) लगेगा। डीलर यह राशि एकत्र कर आयकर विभाग में क्रेता के नाम से जमा करवाएगा।
इसी तरह एक जून से कमीशन और दलाली पर 5 प्रतिशत टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) कटेगा। कमीशन एजेंट या दलाल को अब 15 हजार से अधिक की दलाली देने पर5 प्रतिशत टीडीएस काटना होगा। इससे दलालों का पैसा टीडीएस में नहीं फंसेगा। टीसीएस और टीडीएस के नए प्रावधान एक जून 2016 से लागू हो जाएंगे।
सीए राजेश मेहता ने बताया कि यदि विक्रेता द्वारा एक ही बिल में दो लाख से अधिक का कोई सामान बेचा जाता है और उस बिल में कोई भी राशि नकद प्राप्त कर ली जाती है तो पूरी बिल राशि पर एक प्रतिशत टीसीएस एकत्र कर आयकर की धारा 206-सी के अनुसार जमा करना होगा। इसी तरह किसी एडवोकेट, इंजीनियर, डॉक्टर, अस्पताल, सीए आदि के द्वारा एक ही बार में दो लाख से अधिक की सेवा दी गई है और उसमें कुछ राशि नकद ले ली गई है तो बिल की कुल राशि का एक प्रतिशत टीसीएस एकत्र कर आयकर विभाग में जमा करवाना होगा।

ये भी पढ़ें

image