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अपंजीकृत प्रोजेक्ट और रेरा की जानकारी देने पर मिलेगा रिवार्ड

जानकारी देने वालों को मिलेगा 700 और 1400 रुपए का ईनाम

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RERA MP

RERA MP Project Information

Indore News.
प्रदेश में अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट की पहचान करने के लिए भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा आज से पुरस्कार योजना लागू की गई है। यह योजना 31 दिसम्बर 2019 तक लागू रहेगी। रेरा योजना के तहत आमजन द्वारा अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट की जानकारी देने पर पुरस्कृत किया जाएगा।

योजनातंर्गत अपंजीकृत प्रोजेक्ट की जानकारी देने पर 1400 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। साथ ही अपंजीकृत एजेंट की जानकारी पर 700 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट की जानकारी प्राधिकरण के वाट्सएप नम्बर (898930123), ईमेल आई डी (रेरा डॉट रिवार्ड एट जीमेल डॉट कॉम), फोन नंबर (8989880123 और 0755-2557955) के अलावा डाक से भी सचिव (रेरा), रेरा भवन, मेन रोड नं.-1 भोपाल पर दी जा सकती है।

1 मई, 2017 को रेरा एस्टेट को लागू होने के बाद सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एवं एजेंट को रेरा एक्ट के अनुसार पंजीकृत करवाना जरूरी है। पंजीकृत न करवाने पर प्रोजेक्ट की कुल लागत राशि के 10 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान हैं, जिसके अंतर्गत प्राधिकरण अब तक दो करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल चुका है।वहीं एजेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।