आज से जिले के एक हजार 41 निजी और महंगे स्कूलों में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश के लिए केवल चार दिन का समय है। उसके अनुसार छात्रों को 22 मार्च के बाद इन स्कूलों में प्रवेश का मौका नहीं मिलेगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रवेश के लिए गाइडलाइन (guideline) भी जारी की है, जिससे उनको मदद मिलेगी ।
जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई (Right to Education) के लिए 10,135 आवेदन आए थे, जिनमें से 7,336 आवेदन सत्यापित हो गए थे। 14 मार्च को शिक्षा विभाग ने आनलाइन लाटरी निकाली और छात्रों को अब 22 मार्च तक आवंटित स्कूलों में प्रवेश करना होगा। फिर, खाली सीटों को दूसरे चरण में भरा जायेगा
आरएस के द्वारा जारी गाइडलाइन( guideline) के अनुसार, आवेदकों को पहले अपना आवंटन पत्र डाउनलोड करना होगा। फिर, वे अपने बच्चों को लेकर स्कूल जाएंगे और मोबाइल नंबर के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेंगे। फिर स्कूल में, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, और दो पासपोर्ट आकार की फोटो देनी होगी। अगर कोई निजी स्कूल प्रवेश नहीं देना चाहता है, तो उसकी शिकायत बीआरसी (BRC) में की जा सकती है।
क्या कहता है RTE नियम
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर व वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इसी के तहत मध्य प्रदेश के कई निजी स्कूल में भी नए सत्र 2024-25 में छात्रों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा।